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रांची: चर्चित अलकतरा घोटाले के सभी छह आरोपितों को अदालत ने दोषी पाते हुए पांच-पांच वर्ष कैद के साथ अधिकतम 25 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनायी है। मालूम हो कि एकीकृत बिहार में वर्ष 1992-93 में अलकतरा घोटाला हुआ था। उसके बाद वर्ष 1997 में सीबीआई ने मामला दर्ज किया था, जिस पर शनिवार को यह फैसला करीब 21 वर्षों बाद आया है।
जानकारी के मुताबिक, एकीकृत बिहार व वर्तमान में झारखंड के हजारीबाग में सड़क निर्माण विभाग के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता मो इशाक को पांच वर्ष की सजा और 24 लाख रुपये अर्थदंड की सजा शनिवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्र ने सुनायी। साथ ही घोटाले के अन्य आरोपित आरएस मंडल, आशीष मेथी, विनय कुमार सिन्हा, अशोक अग्रवाल और रंजन प्रधान को भी पांच-पांच साल की सजा के साथ-साथ 25-25 लाख का अर्थदंड की सजा सुनायी गयी।
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रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की ओर से ली गयी छठी सिविल सेवा परीक्षा का प्रारंभिक रिजल्ट संशोधित कट ऑफ मार्क्स पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एसएन पाठक की अदालत ने राज्य सरकार की संशोधित कट ऑफ मार्क्स से संबंधित अधिसूचना को सही करार दिया है। साथ ही राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
हाइकोर्ट के इस फैसले के बाद छठी जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में करीब 34 हजार अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। साथ ही 2015 से चली आ रही 326 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हाइकोर्ट ने सरकार की उसी अधिसूचना को सही करार दिया है, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ मार्क्स 40%, पिछड़े वर्ग के लिए 36.5%, अति पिछड़े वर्ग के लिए 34% और एससी, एसटी व महिलाओं के लिए 32% निर्धारित किया गया था।
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रांची: झारखंड मंत्रालय में शुक्रवार को नक्सल और पिछड़े जिलों की समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नक्सली हथियार छोड़ें, सरकार बातचीत को तैयार है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, हम लोग सुरक्षाबलों द्वारा नक्सलियों का खात्मा करने के पक्षधर नहीं हैं। नक्सलियों को मुख्य धारा में लाना सरकार का मकसद है।
बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रघुवर सरकार की पीठ थपथपायी। कहा, झारखंड सरकार काफी अच्छा काम कर रही है। नक्सल समस्या के मामले में राज्य सरकार का काम देश में बेहतरीन है। काफी कम समय में उम्मीद से ज्यादा सफलता प्राप्त की गयी है। गृह मंत्री होने के नाते गौरव का भाव मन में आता है। इसके लिए रघुवर दास की सरकार की जितनी प्रशंसा की जाये कम है।
उन्होंने कहा, राज्य पुलिस विशेष तौर पर बधाई के पात्र है. राज्य सरकार ने सीआरपीएफ के लिए जो आधारभूत संरचना उपलब्ध करायी है, वह श्रेष्ठ है। इन सब चीजों से दिखता है कि राज्य सरकार नक्सल समस्या को समाप्त करने के लिए कितनी गंभीर है।
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रांची: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को रांची हाईकोर्ट ने 6 हफ्ते की अस्थायी बेल दे दी है। चारा घोटाले में दोषी लालू यादव को यह जमानत मेडिकल के आधार पर दी गई है। गुरुवार को ही लालू यादव को बेटे तेजप्रताप यादव की शादी के लिए तीन दिनों का पैरोल दिया गया था। चारा घोटाले में रांची के बिरसा मुंडा जेल में सजा काट रहे लालू यादव की तबियत फिलहाल ठीक नहीं है। अपना इलाज के कराने के लिए पिछले दिनों से वह एम्स में भर्ती थे।
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को सिर्फ एक दिन के लिये रांची जाएंगे और जमानत की कागजी करवाई को पूरा करेंगें। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ रामचंद्र पूर्वे ने कहा कि आरजेडी के कार्यकर्ता समर्थको में काफी खुशी है। लालू प्रसाद को न्याय मिला है। हमें उम्मीद है कि अंतरिम जमानत के बाद उन्हें नियमित जमानत मिलेगी।
आरजेडी प्रमुख लालू यादव अपने बेटे तेज प्रताप यादव की शादी में शामिल होने के लिए गुरुवार शाम को पटना पहुंचे। वे गुरुवार शाम को रांची से फ्लाइट के जरिए पटना पहुंचे। उनके साथ उनके करीबी और विधायक भोला यादव भी थे। पटना एयरपोर्ट पर उन्हें लेने के लिए दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी के साथ बेटी मीसा भारती भी पहुंचीं थीं 138 दिनों के बाद लालू यादव अपने घर पर पहुंचे हैं।
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