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पाकुड़: झारखंड के पाकुड़ में एक दर्दनाक हादसा हो गया। जिले के पैनम रोड पर पोखरिया गांव में एक प्राइवेट बस में आग लग गई। तुरंत ही आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि यात्रियों को बस से निकलने का मौका भी नहीं मिला। इस घटना में बस कंडक्टर के जिंदा जलने से मौत हो गई है, वहीं दो यात्री घायल हो गए हैं।

मरने वाला बस कंडक्टर निमाई बेग दुमका के बासुकी नाथ का रहने वाला है, जबकि घायलों में निलुश मरांडी और लीलमुनि मरांडी का नाम शामिल है। बताया जा रहा है कि इस घटना में कई यात्री जिंदा जल गए हैं। हालांकि अभी तक किसी भी अधिकारी ने स्पष्ट नहीं बताया कि घटना में कितने यात्रियों के जलकर मरने की सूचना है। जानकारी के मुताबिक घटना बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी।

रांची: झारखंड के खूंटी जिले में 7 सितंबर 2017 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अपने पूरे लाव-लश्कर के साथ बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू पहुंचे थे। वहां पहुंचते ही उन्होंने शहीद ग्राम विकास अंतर्गत आवास योजना का भूमि पूजन बिरसा मुंडा के आंगन में किया था। कल्याण विभाग की तरफ से इस योजना के तहत उलिहातू में 136 आवास बनने थे। इन आवासों को गांववालों के बीच बांटा जाना था। अब 10 महीने बीतने को हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर झारखंड का दौरा करनेवाले हैं। 11 जुलाई को वह एक दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रहे हैं।

गौर करने वाली बात यह है कि अब तक उलिहातू में अमित शाह के भूमि पूजन के बाद उक्त योजना के तहत एक भी ईंट नहीं लग पायी है। जैसा नजारा 17 सितंबर 2017 को था, वैसा ही नजारा आज भी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह उलिहातू गांव की सुध लेंगे?

दुमका: झारखंड में धर्मांतरण गैरकानूनी और आपराधिक कृत्य है। इसके लिए कड़ी सजा के प्रावधान हैं। बावजूद इसके झारखंड में प्रचारकों का धर्मांतरण का खेल बदस्तूर जारी है। लोगों को जबरन ईसाई बनाने के जुर्म में शनिवार को 16 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। ये लोग अन्य धर्म की आलोचना कर लोगों को जबरन ईसाई बना रहे थे। मामला दुमका जिले के शिकारीपाड़ा का है। शिकारीपारा थाना की पुलिस ने 16 आरोपियों के खिलाफ झारखंड धर्म स्वतंत्र अधिनियम की धारा 4 और भादवि की धारा 295ए व 34 के तहत मामला दर्ज किया है। सभी को कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में दुमका सेंट्रल जेल भेज दिया गया।

शिकारीपाड़ा प्रखंड के मलूटी पंचायत के फूलपहाड़ी गांव के ग्रामीणों ने इन धर्म प्रचारकों को बंधक बना लिया था। शनिवार की सुबह इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। गांव के प्रधान रमेश मुर्मू ने बताया कि शुक्रवार देर शाम सात बजे के करीब एक बस में सवार होकर ये लोग गांव पहुंचे थे। माइक से घोषणा कर लोगों को एकत्रित कर लिया था। इसके बाद इन लोगों ने उनसे कहा कि वे ईसाई धर्म कुबूल कर लें।

रांची: झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को सिमडेगा की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी पाया। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (अपराध का साक्ष्य मिटाना), 364 ए (फिरौती के लिए अपहरण), 171 एफ (चुनाव को प्रभावित करना) और सशस्त्र अधिनियम के तहत एक्का को दोषी ठहराया। अदालत सजा की अवधि पर फैसला तीन जुलाई को सुनाएगी।

यह घटना 26 नवंबर 2014 की है. एक शिक्षक को अगवा करने का मामला है। उनका शव अगले दिन स्कूल के नजदीक मिला था। पुलिस ने इस मामले में 27 नवंबर 2014 को एक्का को सिमडेगा जिले के ठाकुरटोली से गिरफ्तार किया था। एक्का झारखंड पार्टी का सदस्य है और कोलीबेरा क्षेत्र से विधायक है।

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