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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक संबंधी विवाद में कहा कि महिलाओं को मंदिर में पूजा करने से रोकना उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष और न्यायमूर्ति एन वी रमण की पीठ ने यंग इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन की याचिका की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि हिंदू धर्म में महिलाओं और पुरुषों के बीच किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। हिंदू हिन्दू होता है। न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि महिलाओं को मंदिर में पूजा करने से रोकना उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा। हालांकि सबरीमाला मंदिर के ट्रस्ट और केरल सरकार ने दलील दी कि महिलाओं के मंदिर में पूजा करने पर लगी पारंपरिक रोक को नहीं हटाया जाना चाहिए। मंदिर की ओर से मामले की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता के के वेणुगोपाल ने दलील दी कि मंदिर के अंदर विराजमान देवता ब्रह्मचारी हैं, मंदिर में महिलाओं का प्रवेश उनकी पवित्रता को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह 1000 साल पुरानी परम्परा है, जिससे छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए।

नई दिल्ली: म्यामां में आज (बुधवार) 6.8 तीव्रता का भूकंप आया जिसके झटके पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तक में महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के आपरेशन प्रमुख जे एल गौतम ने बताया कि झटके ओड़िशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी महसूस किए गए। भूकंप के कारण जानमाल के नुकसान की तत्काल कोई खबर नहीं है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप शाम में सात बजकर करीब 25 मिनट पर आया। इसकी गहराई 134 किलोमीटर थी। यूएस जियोलाजिकल सर्विस ने कहा कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.9 थी और इसका केंद्र म्यामां में मावलाइक से 74 किलोमीटर दूर था। गौतम ने कहा कि म्यामां में केंद्र भारत.म्यामां सीमा से करीब 100 किलोमीटर दूर था। उन्होंने बताया कि भूकंप की गहराई 134 किलोमीटर थी और इसलिए इसका असर काफी दूर तक महसूस किया गया। पूर्वोत्तर में आज यह दूसरा भूकंप था और मणिपुर की राजधानी इंफाल के आसपास के क्षेत्रों में सुबह नौ बजकर 26 मिनट पर 4.6 की तीव्रता वाला भूकंप दर्ज किया गया था। पश्चिम बंगाल में भूकंप का असर उत्तरी जिलों में अधिक देखा गया। मेट्रो प्रवक्ता इंद्राणी बनर्जी ने कहा कि भूकंप के तुरंत बाद मेट्रो रेल सेवा पांच मिनट के लिए रोक दी गयी।

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं बसपा प्रमुख मायावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले के संबंध में सुप्रीम कोर्ट नई एफआईआर दर्ज करने की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि मायावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस है, लेकिन सीबीआई केस दर्ज नहीं कर रही। जबकि हाईकोर्ट ने आयकर केस में उनकी आय और उपहारों पर सवाल उठाये हैं। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में नई एफआईआर दर्ज करने की अपील की है। वहीं मायावती के वकील कहा कि याचिकाकर्ता बिजी बॉडी है और उसने बसपा से टिकट न मिलने के कारण बदले की कार्रवाई में याचिका दायर की है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट मायावती के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज करने की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है। इस मामले में सीबीआई ने मायावती का बचाव किया। सीबीआई की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि मायावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला नहीं बन सकता क्योंकि कोई मेटेरियल नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती। ये मामला ताज कारीडार से अलग है। यह याचिका कमलेश वर्मा ने दाखिल की है।

नई दिल्ली: द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त हुए अमेरिकी वायुसेना के एक बी-24 बम वर्षक विमान और सैनिकों के अवशेष अमेरिका को सौंपे गए। अमेरिकी रक्षामंत्री एश्टन कार्टर भारत से द्वितीय विश्वयुद्ध के अमेरिकी अवशेषों की अमेरिका में वापसी कार्यक्रम की निगरानी कर रहे हैं। कार्टर ने बरामदगी कोशिश को प्रोत्साहित करने में अपना समर्थन देने को लेकर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और भारत सरकार के प्रति आभार जताया। एक संयुक्त बयान में दिल्ली में कहा गया, 'भारत सरकार अमेरिकी कर्मियों के अवशेषों की स्वदेश वापसी के प्रति अमेरिकी प्रतिबद्धता का समर्थन करने के लिए राजी हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा के बाद पिछले साल जारी किए गए संयुक्त बयान में अवशेष वापसी का मुद्दा उठा था।' गौरतलब है कि यूपीए सरकार ने चीन के ऐतराज के बाद अवशेषों की बरामदगी रोक दी थी। चीन, अरुणाचल प्रदेश को अपना क्षेत्र मानता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अमेरिका को नई अनुमति दी।

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