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नई दिल्ली: इलैक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए इस पर लगने वाले जीएसटी को कम किया है। शनिवार को आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी गाड़ियों पर लगने वाले जीएसटी की दर को 12 फीसदी से घटाकर उसे 5 फीसदी किया गया है। जबकि, इलैक्ट्रिक चार्जर पर मौजूदा 18 फीसदी जीएसटी को कम करके उसे 5 फीसदी किया गया। ये एक अगस्त से लागू होगा। जीएसटी काउंसिल का फैसला, इलैक्ट्रिक गाड़ियों जीएसटी को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया। जबकि, चार्जर पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया।

जीएसटी काउंसिल ने स्थानीय अथॉरिटीज की तरफ से भाड़े पर लिए ली जाने वाली इलैक्ट्रिक बसों जीएसटी न लगाने का फैसला किया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शुरू होने के बाद परिषद की पहली बैठक 21 जून को हुई थी। यह परिषद की 35वीं बैठक थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने जीएसटी परिषद की बैठक में पहली बार भाग लिया था।

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने आयकर रिटर्न फाइल करने की तारीख आगे बढ़ा दी है। अब लोग 31 अगस्त 2019 तक अपने रिटर्न फाइल कर सकेंगे। पहले आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। इससे अब लोगों को एक महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है। केंद्र सरकार की और से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने यह फैसला लिया है। इससे लोगों को एक अगस्त से रिटर्न फाइल करने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना नहीं देना पड़ेगा।

आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए इंडिविजुअल्स, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) और जिन लोगों के खातों की ऑडिटिंग की जरूरत नहीं है, इन तीनों ही वर्गों के लिए आखिरी तारीख 31 अगस्त 2019 हो गई है। लेकिन कंपनी और कंपनी के वर्किंग पार्टनर्स जैसे अन्य वर्गों के लिए 31 जुलाई आखिरी तारीख नहीं है।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कर्ज में फंसी कंपनी आम्रपाली समूह का रीयल एस्टेट नियमन प्राधिकरण (रेरा) के तहत पंजीयन मंगलवार को रद्द कर दिया। न्यायालय ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों से आम्रपाली की संपत्तियों के लिये मिले पट्टे भी रद्द कर दिये। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति उदय यू. ललित की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए आम्रपाली समूह की सभी लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिये एनबीसीसी को नियुक्त किया है।

पीठ ने अधिवक्ता आर. वेंकटरमणी को कोर्ट रिसीवर नियुक्त किया। वेंकटरमणी को आम्रपाली की संपत्तियों के सारे अधिकार मिल जाएंगे। न्यायालय ने कहा कि वेंकटरमणी के पास यह अधिकार रहेगा कि वह बकाया वसूली के लिये आम्रपाली की संपत्तियों की बिक्री के लिये तीसरे पक्ष से करार कर सकेंगे। पीठ ने कहा कि विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम (फेमा) तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के प्रावधानों का उल्लंघन कर घर खरीदारों के पैसे का हेर-फेर किया गया। न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय को आम्रपाली के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अनिल शर्मा तथा कंपनी के अन्य निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किये गये कथित मनी लौंड्रिंग (धन शोधन) की जांच का भी निर्देश दिया है।

बीजिंग: चीन ने कहा है कि वह द्विपक्षीय व्यापार असंतुलन से जुड़ी भारत की चिंताओं का सम्मान करता है और इस मुद्दे के समाधान के लिए नये दृष्टिकोण के साथ बातचीत करना चाहता है। अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध का सामना कर रहे चीन ने 'एकतरफावाद और संरक्षणवाद' के खिलाफ उसकी लड़ाई में भारत से सहयोग का आग्रह किया है। भारत लंबे समय से चीन पर अपने दवा बाजार को भारतीय दवा निर्यातकों के लिए खोलने को लेकर दबाव बनाता रहा है ताकि दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार घाटे को पाटने में मदद मिले।

उल्लेखनीय है कि दोनों देशों के बीच का व्यापार घाटा बढ़कर 57 अरब डॉलर हो गया। भारत में चीन के नये राजदूत सुन वेईडांग ने कहा, ''चीन व्यापार असंतुलन पर भारतीय चिंताओं का बहुत अधिक सम्मान करता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। सुन ने कहा कि चीन में भारत से चावल एवं चीनी के आयात को बढ़ाने को कदम उठाये गए हैं। साथ ही भारतीय औषधियों एवं कृषि उत्पादों की मंजूरी के लिए समीक्षा की प्रक्रिया की गति तेज की गयी है।

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