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भुवनेश्वर: कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने वाले कोरोना योद्धाओं, मसलन डॉक्टर्स और सभी स्वास्थ्यकर्मियों को लेकर ओडिशा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एलान किया कि अगर कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स की मौत होती है तो उन्हें में शहीद का दर्जा दिया जाएगा और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में डटे स्वास्थ्यकर्मियों के भी कई जगह पॉजिटिव होने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, कोरोना के खिलाफ जंग में अगली कतार में खड़े शहीद होने वाले कोरोना वॉरियर्स को 50 लाख रुपये का बीमा दिया जाएगा।

नवीन पटनायक ने कहा कि भारत सरकार की पहल के साथ राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी स्वास्थ्य कर्मियों (निजी और सार्वजनिक) और अन्य सभी आवश्यक सेवाओं के सदस्यों को 50 लाख रुपये दिए जाएं, जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान गंवा देते हैं। सीएम नवीन पटनायक ने कहा कि मरने वाले सभी स्वास्थ्यकर्मियों को राज्य सरकार शहीद मानेगी और राजकीय सम्मान के साथ उन सबका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

भुवनेश्वर: ओडिशा में पिछले दो दिनों से कोरोनावायरस का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। ओडिशा में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 60 है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, ओडिशा में अब तक 7,577 नमूनों की टेस्ट रिपोर्ट आई है, जहां 7,517 नमूने नेगेटिव आए हैं वहीं 16 अप्रैल तक कुल 60 पॉजिटिव मामले हैं। आखिरी बार 14 अप्रैल को चार नए मामले सामने आए थे।

विभाग ने कहा कि गुरुवार को कुल 843 नमूनों की जांच की गई, जबकि बुधवार को 1,197 नमूनों की जांच की गई थी, जिनके रिपोर्ट नेगेटिव थे। कुल पॉजिटिव मामलों में से 19 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि एक की मौत हो गई है। राज्य में फिलहाल 40 सक्रिय मामले हैं। इस बीच, राज्य सरकार ने सभी जिलों में सामुदायिक स्तर पर तेजी से जांच शुरू करने का निर्णय लिया है। विकास आयुक्त सुरेश चंद्र मोहपात्रा ने कहा कि सरकार आने वाले दिनों में अधिक से अधिक जांच करेगी।

भुवनेश्वर: कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच ओडिशा सरकार ने एक अध्यादेश लागू किया है जिसमें महामारी के कारण लागू नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए दो साल तक की कैद का प्रावधान है। आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को कहा कि अध्यादेश में महामारी रोग अधिनियम,1897 की एक धारा में संशोधन किया गया है। महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के अनुसार मूल कानून के तहत जारी किसी आदेश या नियमन की अवज्ञा करने वालों को दो साल तक की कैद या 10,000 रुपए का जुर्माना या दोनों की सजा भुगतनी पड़ सकती है। इसमें कहा गया, ''इस कानून के तहत प्रत्येक अपराध संज्ञेय और जमानती है।

सूत्रों ने कहा कि इस समय राज्य विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा इसलिए अध्यादेश लाया गया है। ओडिशा में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस के दो और मामलों की पुष्टि हुई। इसके बाद राज्य में जानलेवा संक्रमण के शिकार लोगों की संख्या 44 हो गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ढेंकनाल शहर की 51 वर्षीय महिला के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जबकि पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के एक बुजुर्ग शख्स के भी संक्रमित होने की पुष्टि हुई है।

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): कोरोनावायरस के भारत में बढ़ते प्रकोप के बीच ओडिशा ने देशभर में लगे लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही ओडिशा ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। साथ ही ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने केंद्र सरकार से अपील की है कि 30 अप्रैल तक ट्रेन और विमान सेवा शुरू न की जाए। पूरे राज्य में 17 जून तक शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। बता दें, पूरे देश में 14 अप्रैल तक 21 दिनों का लॉकडाउन है।

इस बीच पूरे देश में लॉकडाउन को लेकर चर्चा है कि इसकी अवधि बढ़ाई जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बुधवार को विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बातचीत में लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की बात कही थी। बीते बुधवार उत्तराखंड सरकार ने भी कोरोना पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन बढ़ाने की संस्तुति केंद्र सरकार को भेजने की बात कही।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया, 'कोरोना वायरस (कोविड-19) के दृष्टिगत ई-कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

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