भुवनेश्वर: कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच ओडिशा सरकार ने एक अध्यादेश लागू किया है जिसमें महामारी के कारण लागू नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए दो साल तक की कैद का प्रावधान है। आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को कहा कि अध्यादेश में महामारी रोग अधिनियम,1897 की एक धारा में संशोधन किया गया है। महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के अनुसार मूल कानून के तहत जारी किसी आदेश या नियमन की अवज्ञा करने वालों को दो साल तक की कैद या 10,000 रुपए का जुर्माना या दोनों की सजा भुगतनी पड़ सकती है। इसमें कहा गया, ''इस कानून के तहत प्रत्येक अपराध संज्ञेय और जमानती है।
सूत्रों ने कहा कि इस समय राज्य विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा इसलिए अध्यादेश लाया गया है। ओडिशा में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस के दो और मामलों की पुष्टि हुई। इसके बाद राज्य में जानलेवा संक्रमण के शिकार लोगों की संख्या 44 हो गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ढेंकनाल शहर की 51 वर्षीय महिला के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जबकि पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के एक बुजुर्ग शख्स के भी संक्रमित होने की पुष्टि हुई है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने ट्वीट किया, "आज कोविड-19 के दो और मामलों की पुष्टि हुई।"
अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल के 69 साल के व्यक्ति को एंबुलेंस में भुवनेश्वर लाया गया था और उन्हें यहां एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।कोरोना वायरस को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का बृहस्पतिवार को फैसला किया है।