नई दिल्ली: नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी करार विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की एक अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। कुलदीप सिंह सेंगर अब मरते दम तक जेल में रहेगा। इसके साथ ही कुलदीप सेंगर को पीड़िता को 25 लाख का मुआवजा भी देना पड़ेगा। कुलदीप सेंगर की सजा को लेकर शुक्रवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में बहस पूरी हो गई थी। मामले में बीते सोमवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने विधायक को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी पाया था। मंगलवार को सजा पर बहस पूरी न होने पर न्यायालय ने 20 दिसंबर को सजा पर बहस की तारीख तय की थी।
बहस के दौरान सीबीआई और शिकायतकर्ता के वकील ने सेंगर के लिए अधिकतम सजा की मांग की और कहा कि ''जघन्य अपराधों में लड़कियों की चीख सुनने पर विचार किया जाना चाहिए। जांच एजेंसी के लोक अभियोजक अशोक भारतेन्दु ने कहा, ''यह व्यवस्था के खिलाफ एक व्यक्ति की न्याय की लड़ाई है। इसलिए हम दोषी को अधिकतम सजा देने की मांग करते हैं। सीबीआई के अभिवेदन का समर्थन करते हुए बलात्कार पीड़िता के वकील ने लड़की के लिए पर्याप्त मुआवजे की भी मांग की।
विशेष अदालत ने इसी साल 9 अगस्त को सेंगर व अन्य आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए अभियोग तय किया था।
इन धाराओं में मुकदमा
विशेष अदालत ने सेंगर के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 363 (अपहरण), 366 (जबरन शादी करने के लिए अपहरण), 376 (दुष्कर्म) और बच्चों को यौन उत्पीड़न से संरक्षण के लिए बने पॉक्सो की धारा के तहत मुकदमा चलाने के लिए आरोप तय किया था।