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लखनऊ: जन्म तिथि में विवाद के कारण विधायकी से अयोग्य ठहराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के सोमवार के फैसले के खिलाफ सपा नेता आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला के जन्म प्रमण-पत्र को अवैध करार दे दिया था। उन्हें 25 साल से कम उम्र का माना गया था, कोर्ट ने कहा कि उन्होंने जन्म तिथि के फर्जी दस्तावेज दिए थे। विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष की आयु होना जरूरी है। लेकिन हाईकोर्ट ने पाया था कि अब्दुल्ला चुनाव के समय 2017 में 25 वर्ष के नहीं थे।

अब्दुल्ला रामपुर की स्वार सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे। खां ने अपनी याचिका में कहा है कि उनका ओसीफिकेशन टेस्ट (हड्डियों का टेस्ट) और उनकी माता की सर्विस बुक के मुताबिक उनका जन्म वर्ष 1990 है। इसके साथ ही इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका देने वाले नवाब काजिम अली ने भी हाईकोर्ट में कैवियट दाखिल की है।

जिसमें उन्होंने मांग की है अब्दुल्ला को 10 साल के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए और उसने अब तक लिए गए वेतन-भत्ते वसूल किए जाएं।

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