प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अब्दुल्ला ने 2017 के विधानसभा चुनाव में अपनी आयु के बारे में गलत जानकारी देकर चुनाव लड़ा। जबकि नामांकन के समय उनकी आयु 25 वर्ष से कम थी।
आपको बता दें कि 2017 में हुए विधान सभा चुनाव में अब्दुल्ला आजम स्वार-टांडा से सपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते थे। तब उनके मुकाबले बसपा से चुनाव लड़े नवाब काजिम अली खां ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अब्दुल्ला की आयु को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि अब्दुल्ला की उम्र 25 साल से कम है, इसलिए वह चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन इस आपत्ति को खारिज कर दिया गया था। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद नवाब काजिम अली खां ने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर दी थी। 24 अप्रैल 2017 को हाईकोर्ट में दायर चुनाव याचिका संख्या 8 में नवाब काजिम अली खां ने अब्दुल्ला आजम की सीबीएसई बोर्ड की हाईस्कूल की मार्कशीट पेश की थी, जिसमें अब्दुल्ला की जन्म तिथि 01.01.1993 है।
इसके हिसाब में वह चुनाव नहीं लड़ सकते थे। याचिका में अब्दुल्ला की जन्म तिथि 30.09.1990 बताने वाले लखनऊ नगर निगम के प्रमाण पत्र को झूठा बताते हुए स्वार का चुनाव रिक्त घोषित करने एवं गलत जन्म तिथि से चुनाव लड़ने पर कार्रवाई की मांग की गई थी।