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नई दिल्ली: कर्नाटक संकट का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कर्नाटक कांग्रेस के बागी विधायक आनंद सिंह और रोशन बेग सहित समेत पांच विधायकों ने विधानसभा स्पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में विधायकों ने स्पीकर से इस्तीफा स्वीकार करने की मांग की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष से शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस और जेडीएस के 10 बागी विधायकों के इस्तीफे और अयोग्यता के मामले में यथास्थिति बनाई रखी जाए।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ ने इसके साथ ही कर्नाटक के राजनीतिक संकट को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई 16 जुलाई के लिए स्थगित कर दी। पीठ ने अपने आदेश में विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया कि कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार इन बागी विधायकों के त्यागपत्र और अयोग्यता के मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लेंगे। ताकि मामले की सुनवाई के दौरान उठाए गए व्यापक मुद्दों पर न्यायालय निर्णय कर सके।

नई दिल्ली: कर्नाटक में राजनीतिक हलचल के बीच कांग्रेस के लिए राहत की खबर आई है। कांग्रेस विधायक शिवकुमार ने एक बागी विधायक से मुलाकात की है जिसके बाद उनके तेवर कुछ नरम पड़े हैं। बागी कांग्रेस विधायक एमटीबी नागराज ने कहा कि स्थिति ऐसी थी कि हमने अपना इस्तीफा सौंप दिया था, लेकिन अब डीके शिवकुमार और अन्य लोग आए और हमसे इस्तीफे वापस लेने का अनुरोध किया। मैं सुधाकर राव और अन्य विधायकों से बात करूंगा और फिर देखूंगा कि क्या किया जाना है, आखिरकार मैंने कांग्रेस में कई दशक बिताए हैं।

वहीं कांग्रेस विधायक डीके शिवकुमार ने कहा कि ​​हमें एक साथ रहना चाहिए और एक साथ मरना चाहिए क्योंकि हमने पार्टी के लिए 40 साल काम किया है। हर परिवार में उतार-चढ़ाव आते हैं। हमें सब कुछ भूलाकर आगे बढ़ना चाहिए। खुशी है कि एमटीबी नागराज (बागी विधायक) ने हमें आश्वासन दिया है कि वह हमारे साथ रहेंगे।

कुमारस्वामी ने विश्वासमत हासिल करने का समय मांगा

कर्नाटक में जारी सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने शुक्रवार को स्पीकर से बहुमत साबित करने के लिए समय मांगा है।

बेंगलुरू: कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने शुक्रवार को कहा कि वह सदन में विश्वासमत हासिल करना चाहते हैं और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के. आर. रमेश कुमार से इसके लिये समय तय करने का अनुरोध किया है। विधानसभा के 11 दिवसीय सत्र के पहले दिन सदन की बैठक में मुख्यमंत्री ने सत्तारूढ़ गठबंधन के 16 विधायकों के इस्तीफा देने की पृष्ठभूमि में यह अप्रत्याशित घोषणा की। विधायकों के इस्तीफे की वजह से सरकार का अस्तित्व खतरे में है। हालांकि, सदन में दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दिये जाने के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा यह मुद्दा उठाये जाने पर विपक्षी भाजपा ने इसकी आलोचना की। कांग्रेस के 13 और जदएस के तीन विधायकों समेत 16 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। उन दो निर्दलीय विधायकों ने भी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है, जिन्हें हाल में मंत्री बनाया गया था।

कुमारस्वामी ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा, ‘‘आज इन घटनाक्रमों की पृष्ठभूमि में मैंने यह फैसला किया है कि मुझे विश्वास मत का प्रस्ताव लाना चाहिए। मैं आपसे इसके लिये समय देने का अनुरोध करता हूं।’’

नई दिल्ली: कर्नाटक संकट पर बागी विधायकों के मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरे तथ्य कोर्ट के सामने नहीं आ पाए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बागी न विधायक अयोग्य ठहराए जाएंगे और न ही इस्तीफे पर फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सवाल किया कि क्या अध्यक्ष को शीर्ष अदालत के आदेश को चुनौती देने का अधिकार है। 10 बागी विधायकों के इस्तीफों के मामले में फैसला करने का निर्देश देने के शीर्ष अदालत के गुरूवार के आदेश के खिलाफ कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के. आर. रमेश की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह सवाल किया।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ कर्नाटक संकट पर विधान सभा अध्यक्ष और कांग्रेस तथा जद (एस) के बागी विधायकों की याचिकाओं पर सुनवाई की। इन बागी विधायकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने शुक्रवार को न्यायालय को सूचित किया कि विधानसभा अध्यक्ष ने उनके इस्तीफा देने के फैसलों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

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