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सुप्रीम कोर्ट मेंं सिब्बल बोले- वक्फ कानून धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ

नई दिल्ली: दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (डीटीसी) के 10 हजार बस मार्शल की बहाली और उन्हें परमानेंट करने की मांग को लेकर शनिवार को दिल्ली सचिवालय में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल, बीजेपी विधायकों ने आज इस मामले को लेकर सीएम आतिशी से मुलाकात की। जिसके बाद सीएम ने इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई और डीटीसी बस मार्शलों को रेगुलराइज करने का रेजोल्यूशन साइन किया। इसके बाद आप के विधायकों ने बीजेपी विधायकों को इस रेजोल्यूशन पर एलजी वीके सक्सेना के दस्तखत कराने के लिए एलजी ऑफिस चलने को कहा।

लेकिन, सचिवालय के बाहर विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ऐसा करने से आनाकानी करते रहे। इसी को लेकर आप और बीजेपी विधायकों के बीच हाइवोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। यहां तक कि दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने विजेंद्र गुप्ता के पैर पकड़ लिए। इसके बाद आम आदमी पार्टी के कई दूसरे नेता भी जमीन पर लेटने लगे। वो बीजेपी के विधायकों को घेर कर अपने साथ जाने के लिए मनाने लगे। बाद में जब बीजेपी के सभी विधायक मान गए, तो मुख्यमंत्री आतिशी बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की गाड़ी में एलजी के दफ्तर तक गईं।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय से एमसीडी स्थायी समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं कराने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर आप एमसीडी स्थायी समिति के अध्यक्ष के लिए चुनाव कराते हैं तो हम इसे गंभीरता से लेंगे। कोर्ट ने एमसीडी स्थायी समिति के सदस्य के लिए चुनाव कराने में दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय के अत्यंत जल्दबाजी करने पर भी सवाल उठाए।

कोर्ट ने दिल्ली उपराज्यपाल कार्यालय से कहा कि अगर आप चुनाव कराने के लिए एमसीडी अधिनियम के तहत कार्यकारी शक्ति का उपयोग करना शुरू कर देंगे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने एमसीडी स्थायी समिति के हालिया चुनाव के खिलाफ महापौर शैली ओबेरॉय की याचिका पर दिल्ली उपराज्यपाल कार्यालय से जवाब मांगा। 

न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आर महादेवन की पीठ ने उपराज्यपाल कार्यालय से कहा कि जब तक वह 27 सितंबर को होने वाले स्थायी समिति के चुनावों के खिलाफ मेयर शेली ओबेरॉय की याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेती, तब तक स्थायी समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव न कराए जाएं।

नई दिल्ली: दिल्ली की आतिशी सरकार ने सरकारी जूनियर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का कार्यकाल तीन महीने तक बढ़ा दिया. स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को स्वास्थ्य सचिव को इसको लेकर निर्देश दिया। वजीरपुर में दीप चंद बंधु अस्पताल का दौरा करने वाले मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, यह निरीक्षण दिल्ली सरकार की विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं को बनाए रखने, मरीजों के साथ सीधे संपर्क और अस्पताल प्रशासकों के साथ चर्चा की प्रतिबद्धता का एक हिस्सा था।

दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जूनियर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की सेवा समाप्त होने और नए डॉक्टरों के केंद्रीकृत समिति के माध्यम से शामिल होने पर चिंता व्यक्त की गई थी। उन्होंने कहा कि इससे आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवधान होगा, इसलिए, मैंने सचिव (स्वास्थ्य) को उनका कार्यकाल तीन महीने या नए स्टाफ के शामिल होने तक बढ़ाने का निर्देश दिया है।

विधायक राजेश गुप्ता के साथ भारद्वाज ने मरीजों से अस्पताल में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी जमा की।

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की आखिरी खाली सीट के लिए शुक्रवार यानि कल मतदान हुआ। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हिस्सा नहीं लिया। आप ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) स्थायी समिति के चुनाव को ‘‘असंवैधानिक और अवैध’’ करार दिया। एमसीडी में स्टैंडिंग कमिटी के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। मेयर शैली ओबेरॉय ने स्टैंडिंग कमिटी के चुनाव को अवैध बताया है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव नियम कानून को ताक पर रखकर हुआ।

दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य चुनाव के बाद शनिवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी ने कहा, "हमारा भारत देश संविधान से चलता है और संविधान के अनुसार बनाए गए कानूनों से चलता है। दिल्ली के नगर निगम को चलाने के लिए भारत की संसद ने एक कानून पारित किया हुआ है जो है दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957... उन नियम कानूनों को हम देखने जाएं तो 'रेगुलेशन 51' जो स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के बारे में है उसमें स्पष्ट है कि स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव निगम बैठक में होगा।

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