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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आप के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कथित हमला करने वाले शख्स की तस्वीर जारी की है। सीएम आतिशी ने जिस शख्स की तस्वीर शेयर की है, सोशल मीडिया पर उसका नाम रोहित सेहरावत है। नाम के आगे बीजेपी लगाया हुआ है। मुख्यमंत्री आतिशी ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "जिस आदमी ने आज अरविंद केजरीवाल पर हमला किया वह बीजेपी का गुंडा है।"
हिंसक होना हारने की निशानी: अखिलेश यादव
आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने बीजेपी को घेरते हुए निशाना साधा। इस बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया ेदी। अखिलेश यादव ने कहा, "दिल्ली में पदयात्रा के दौरान श्री अरविंद केजरीवाल जी पर हमले का समाचार निंदनीय भी है और चिंतनीय भी। ये हमला किसने करवाया होगा, कहने की आवश्यकता नहीं। सब जानते हैं कि भारत की राजनीति में हिंसा और नफ़रत किसकी राजनीति के सिद्धांत रहे हैं। हिंसक होना हारने की निशानी है।"
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नई दिल्ली: उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश के बाद दिल्ली महिला आयोग के सभी संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। नियमों में अनियमितता के बाद एजी ने यह फैसला लिया।
दिल्ली महिला आयोग के सहायक सचिव ने डीसीडब्ल्यू के सभी संविदा कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से पदों से हटाने का आदेश जारी किया है। डीसीडब्ल्यू मंत्रालय ने अप्रैल 2024 में इस आदेश को पास किया था लेकिन राजभवन की ओर से इसे मंजूरी मिली है।
इससे पहले दिल्ली के एलजी ने मई महीने में दिल्ली महिला आयोग से 223 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दे दिया था। आरोप था कि डीसीडब्ल्यू की तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नियमों के खिलाफ जाकर बिना अनुमति के इन कर्मचारियों की नियुक्ति की थी।
जिसके बाद आम आदमी पार्टी की सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने एलजी पर निशाना साधा था।
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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहते हुए राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की बिक्री की अनुमति देने से इंकार कर दिया कि यहां पर पहले से ही पर्याप्त प्रदूषण है। राहत देने से इनकार करते हुए न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने कहा कि अदालत अधिकारियों से पटाखों के भंडारण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे व्यापारियों के परिसरों को सील करने के लिए कहेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई बिक्री न हो सके। पीठ ने कहा कि दिल्ली के प्रदूषण को देखते हुए अदालत पटाखों को बेचने की अनुमति नहीं दे सकती। उक्त टिप्पणी के साथ अदालत ने दिल्ली फायरवर्क्स शापकीपर्स एसोसिएशन की याचिका पर दिया।
शिकायत में व्यापारियों ने क्या कहा
याचिका व्यापारियों की शिकायत पटाखों के भंडारण पर प्रतिबंध के संबंध में थी। उन्होंने कहा कि उक्त प्रतिबंध से उनका उत्पीड़न हो रहा था। यह भी तर्क दिया कि एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा कोई पटाखे नहीं बेचे जा रहे हैं, लेकिन प्रतिबंध आदेश के तुरंत बाद पुलिस ने स्थायी लाइसेंसधारियों के पास जाकर सवाल करना शुरू कर दिया कि वे पटाखों का भंडारण क्यों कर रहे थे।
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नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) का दूसरा चरण लागू कर दिया गया है। इसके तहत डीजल जनरेटर और तंदूर में कोयले पर पाबंदी रहेगी। वाहन पार्किंग की फीस में भी बढ़ोतरी की जाएगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सोमवार को वायु गुणवत्ता में गिरावट को देखते हुए यह फैसला किया।
क्या होता है ग्रैप फार्मूला?
ग्रैप को दिल्ली एनसीआर में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता के चार अलग-अलग चरण के हिसाब से बांटा गया गया है। ग्रैप का चरण-1 उस वक्त लागू होता है, जब दिल्ली में एक्यूआई का स्तर 201-300 के बीच होता है। मौजूदा समय में दिल्ली में ग्रैप का चरण-1 ही प्रभावी था। ग्रैप का दूसरा चरण उस परिस्थिति में प्रभावी होता है, जब राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 301-400 के बीच 'बहुत खराब' मापा जाता है।
चरण-3 'गंभीर' वायु गुणवत्ता के बीच लागू किया जाता है। इस वक्त दिल्ली में एक्यूआई 401-450 के बीच होता है। वहीं ग्रैप कार्य योजना का अंतिम और चरण-4 'गंभीर +' वायु गुणवत्ता की परिस्थिति में लागू किया जाता है।
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