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नई दिल्ली: चुनावी घमासान के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच का सामना कर रहे केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा था कि वह केजरीवाल को अंतरिम राहत पर शुक्रवार को आदेश पारित कर सकते हैं। केजरीवाल को (अब समाप्त हो चुकी) दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था।

हाल ही में ईडी ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। इसमें केंद्रीय एजेंसी ने कहा था कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक। वहीं, ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर शुक्रवार (10 मई) को आदेश दे सकता है। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के लिए रिहाई की मांग की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि चुनाव प्रचार के लिए किसी नेता को रिहा करने से गलत परंपरा स्थापित होगी। केजरीवाल की जमानत पर फैसला दोपहर 12.30 बजे तक आने की उम्मीद है।

ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

देश की शीर्ष अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा कि वह नहीं चाहती है कि चुनाव के मद्देनजर अंतरिम जमानत पर रिहा होते ही केजरीवाल अपने आधिकारिक कामों को करें। आप मुखिया 21 मार्च से ही तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार केजरीवाल को अरेस्ट करने से पहले ईडी ने कई बार समन भी भेजा था। इस केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में बंद हैं।

नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई खत्‍म हो गई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर कुछ नहीं कहा, बिना कुछ कहे बेंच उठ गई और अंतरिम जमानत पर फिलहाल आदेश नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाले में गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने जांच में देरी पर ईडी से सवाल किया कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में गवाहों, आरोपियों से सीधे प्रासंगिक सवाल क्यों नहीं पूछे गए? कोर्ट ने ईडी द्वारा जांच में लिए गए समय पर सवाल उठाया और कहा कि उसने चीजों को सामने लाने में दो साल लगा दिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 मिनट बचे हैं.. ईडी अपनी केस फाइल दे। एसजी ने कहा कि अरविंद ने किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि इनके पास मंत्रालय नहीं है।

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): दिल्ली कांग्रेस के पूर्व प्रमुख अरविंदर सिंह लवली पद से हटने के कुछ दिनों बाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस छोड़ते समय उन्होंने कहा था कि वह बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। अरविंदर सिंह लवली केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है।

अरविंदर सिंह लवली ने 28 अप्रैल को दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। अरविंदर लवली और राजकुमार के अलावा, नसीब सिंह, नीरज बसोया और अमित मलिक सहित दिल्ली कांग्रेस इकाई के कुछ अन्य जाने-माने चेहरे शनिवार को भाजपा में शामिल हो गए।

बीजेपी में शामिल होने के बाद अरविंदर सिंह लवली ने कहा, "...हमें भाजपा के बैनर तले और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली की जनता के लिए लड़ने का मौका दिया गया है, इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि देश में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी, आने वाले दिनों में दिल्ली में भी भाजपा का परचम लहराएगा।"

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