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नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शिक्षक भर्ती घोटाले में पूछताछ के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के कुछ ही घंटों बाद एक बार फिर समन जारी कर दिया। जांच एजेंसी ने अभिषेक बनर्जी से मंगलवार को पेश होने के लिए कहा है। बनर्जी को सीबीआई की तरफ से भेजे गए समन के बाद एक बार फिर संभावना है कि विपक्षी दलों और केंद्र की मोदी सरकार के बीच टकराव बढ़ सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के 13 अप्रैल के उस आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी, जिसमें पश्चिम बंगाल पुलिस को स्कूल भर्ती घोटाले की जांच कर रहे सीबीआई और ईडी के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का निर्देश दिया गया था। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा एवं न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने उच्च न्यायालय की एकल पीठ के इस निर्देश पर भी रोक लगा दी कि तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी और मामले में आरोपी कुंतल घोष से प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई पूछताछ कर सकती हैं और यह ‘‘पूछताछ जल्द की जानी चाहिए।''

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कल अमित शाह मीटिंग के लिए गए थे। नेता तो खुद छांव में रहते हैं, एसी में रहते हैं, लेकिन इस भीषण गर्मी में लोकप्रियता दिखाने के लिए लोगों बाहर बैठाकर रखा। लोगों ने वहां से निकलने की इच्छा जताई, लेकिन उन्हें बाहर जाने नहीं दिया गया। 11 लोगों की मृत्यु हुई, 600 लोग हीट स्ट्रोक का शिकार हुए।

ममता बनर्जी यहीं नहीं रुकी उन्होंने अतीक-अशरफ हत्याकांड को लेकर भी केंद्र व यूपी सरकार को घेरा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा मैं किसी तरह से अपराध के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन जो हुआ और भाजपा के राज में जो हो रहा है वह गलत है। कोई न्यायिक हिरासत में है और बाहर जाता है तो उसे मार दिया जाता है। क्या चल रहा है देश में जिसको मर्जी मार दो।

ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की भी मांग की। उन्होंने कहा कि समय से पहले मेरी सरकार गिरने की धमकी देने वाले गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें।

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री के काफिले पर हमले के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हमले की सीबीआई जांच के आदेश को रद्द कर दिया है और मामले को फिर से सुनवाई के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट भेजा है। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दी गई पूरी सामग्री पर विवेक नहीं लगाया। हाईकोर्ट एक बार फिर नए तरीके से याचिका पर विचार करे। हाईकोर्ट राज्य सरकार की इस दलील पर भी विचार करेगा कि बीजेपी विधायक की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, हाईकोर्ट ने उन्हें जांच का मौका नहीं दिया। घटना के दो दिन के भीतर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई। फिर एक महीने के भीतर फैसला आ गया। हाईकोर्ट ने पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया कि पुलिस ने कार्रवाई की है। हाईकोर्ट को राज्य की पुलिस की बात सुननी चाहिए थी।

नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने पश्चिम बंगाल को मिलने वाले फंड के बकाया को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। टीएमसी का आरोप है कि केंद्र ने जितना फंड पश्चिम बंगाल के लिए आवंटित किया था, उसका एक हिस्सा अभी तक जारी नहीं किया गया है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने इस मुद्दे को लेकर रविवार को कहा कि हम राज्य को मिलने वाले फंड की बकाया राशि को लेकर एक खास मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। इस मुहिम के तहत हम पश्चिम बंगाल की जनता से एक करोड़ पत्र लेकर पीएम मोदी को भेजेंगे।

उन्होंने कहा, हम मांग करेंगे कि वो राज्य को मिलने वाले पूरे फंड का भुगतान करें। मैं इन तमाम चिट्ठी को लेकर दिल्ली भी जाऊंगा। फिर हम देखेंगे कि बंगाल के एक करोड़ लोगों की चिट्ठी के साथ हमें केंद्र कैसे रोकता है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हमारी यह मुहिम मनरेगा योजना के तहत मिलने वाले पैसे के लिए भी है। जो फिलहाल केंद्र सरकार जारी नहीं कर रही है। हम चाहते हैं इस हस्ताक्षर अभियान की मदद से केंद्र सरकार पर दबाव बनाए ताकि वो बजट का भुगतान कर सके।

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