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मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को निर्देश दिया कि यहां के एक निजी अस्पताल के डॉक्टरों को जेल में बंद कवि और कार्यकर्ता वरवरा राव का वीडियो लिंक के जरिए मेडिकल परीक्षण करना चाहिए। अदालत ने कहा कि जरूरत महसूस होने पर शारीरिक जांच भी की जा सकती है। अदालत राव की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मामले में अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।

न्यायमूर्ति एके मेनन और न्यायमूर्ति एसपी तवाडे की अवकाशकालीन पीठ राव की पत्नी हेमलता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में अनुरोध किया गया है कि उन्हें बेहतर इलाज के लिए निजी नानावती अस्पताल में भर्ती कराया जाए और उनके स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए एक स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड का गठन करने के साथ उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। बता दें कि एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में आरोपी 81 वर्षीय राव को पड़ोसी नवी मुंबई की तलोजा जेल में विचाराधीन कैदी के रूप में रखा गया है। राव की ओर से पेश वकील इंदिरा जयसिंह ने दावा किया कि उनका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ रहा है और एक जायज आशंका है कि जेल में उनकी मृत्यु तक हो सकती है।

मुंबई: यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की बेटी रोशनी कपूर को मुंबई की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गुरुवार को जमानत दे दी। रोशनी डीएचएफएल से संबंधित यस बैंक धोखाधड़ी मामले में एक आरोपी हैं। एक समन के जवाब में वह अदालत में पेश हुई थीं, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई।

इस मामले के संबंध में रोशनी कपूर को अदालत ने पिछले महीने समन भेजा था। वह उन आठ आरोपियों में से एक हैं जिनके नाम केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की चार्जशीट में है। रोशनी कपूर के वकील सुभाष जाधव ने बताया कि उन्हें मजिस्ट्रेट अदालत की ओर से जमानत मिल गई है।

इसी साल जून में सीबीआई ने राणा कपूर और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम व आईपीसी के संबंधित प्रावधानों के तहत आरोपपत्र दायर किया था। लेकिन विशेष सीबीआई अदालत ने भ्रष्टाचार के आरोप हटा दिए थे क्योंकि अभियोजन पक्ष ने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियिम के तहत अभियोजन के लिए जरूरी मंजूरी हासिल नहीं की थी।

मुंबई: बिहार चुनाव के नतीजे सामने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। चुनाव में एनडीए गठबंधन को 125 सीटों के साथ बहुमत मिला है। नीतीश की पार्टी जदयू एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। वहीं, शिवसेना ने नीतीश कुमार पर फिर तंज कसते हुए कहा है कि उन्हें राज्य का सीएम बनाना मतदाता का अपमान करना और हारे हुए पहलवान को पदक दिलाने जैसा होगा।

शिवसेना ने अपने मुखपत्र 'सामना' के संपादकीय में लिखा, 'नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है, लेकिन उन्हें भाजपा के निर्देशों के तहत काम करना होगा। इसमें कहा गया कि भाजपा और राजद वैचारिक रूप से दो अलग-अलग दल हैं। इन्हें राज्य में सर्वाधिक वोट हासिल हुए हैं। वहीं, जदयू ने लोगों को खारिज कर दिया है।' संपादकीय में आगे लिखा गया, 'ऐसे में नीतीश कुमार को राज्य का सीएम बनाना मतदाताओं के लिए अपमान जैसा होगा। यह समारोह एक पहलवान को पदक दिलाने के लिए होगा जो लड़ाई हार गया हो।' 

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अर्नब को अंतरिम जमानत दे दी है। खुदकुशी के लिए उकसाए जाने वाले आरोप के मामले में अर्नब सहित दो आरोपियों को भी जमानत मिल गई है। शीर्ष अदालत ने जेल प्रशासन और कमिश्नर को आदेश का पालन होने को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि वो नहीं चाहते कि रिहाई में दो दिनों की देरी हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो निचली अदालत को जमानत की शर्तें लगाने को कहते तो और दो दिन लग जाते, इसलिए हमने 50,000 का निजी मुचलका जेल प्रशासन के पास भरने को बोल दिया है। बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्नब को जमानत देने से इंकार कर दिया था, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए थे।

मामले की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने की। बता दें कि सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर कोर्ट इस केस में दखल नहीं देता है, तो वो बरबादी के रास्ते पर आगे बढ़ेगा।

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