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मुंबई: इंटीरियर डिजायनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी और दो अन्य की तरफ से दायर जमानत याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाया जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की पीठ ने शनिवार को दिनभर चली सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

वरिष्ठ पत्रकार अर्नब और दो अन्य आरोपियों फिरोज शेख और नीतीश शारदा ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दायर की है। इस पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए पीठ ने कहा था कि आरोपी चाहें तो जमानत के लिए सत्र न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन शनिवार को ही हाईकोर्ट की वेबसाइट पर देर रात जारी नोटिस में कहा गया कि इस मामले में पीठ नौ नवंबर को दोपहर तीन बजे के बाद अपना फैसला सुनाएगी।

मुंबई: आने वाले शनिवार 14 नवंबर को पूरे देश में दीपावली का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस मौके पर कई लोग पटाखे जलाएंगे। इसे लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को लोगों से पटाखे न जलाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे कोविड-19 मरीजों पर प्रभाव पड़ेगा।

उद्धव ठाकरे ने कहा, 'लोगों को पटाखे चलाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे होने वाले प्रदूषण से कोविड-19 मरीजों की हालत बिगड़ सकती है। प्रदूषण कोरोना के प्रभाव को बढ़ा सकता है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि पटाखे न जलाएं बल्कि मिट्टी के दीपक जलाएं। दिवाली के बाद 15 दिन महत्वपूर्ण होंगे। हमें सतर्क रहना चाहिए ताकि फिर से लॉकडाउन की आवश्यकता पैदा न हो। भीड़ में बिना मास्क के घूमने वाला कोविड-19 का मरीज करीब 400 लोगों को संक्रमित कर सकता है।'

मुंबई: एक इंटीरियर डिजायनर को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजे गए रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को रविवार को महाराष्ट्र की तलोबा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। इससे पहले, उन्हें अलीबाग के क्वारंटीन केंद्र में रखा गया था। तलोबा जेल के एसपी कौस्तुभ कुरलेकर ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, 'बैरक में शिफ्ट करने से पहले उन्हें कुछ दिनों तक जेल के अंदर बने क्वारंटीन केद्र में रखा जाएगा।'

गोस्वामी को चार नवंबर को दो अन्य आरोपियों- फिरोज शेख और नितेश सारदा के साथ गिरफ्तार किया गया था। यह मामला साल 2018 का है। एक इंटीरियर डिजायनर ने तीनों पर पैसे न चुकाने का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी। डिजायनर ने आरोप लगाया था कि उसने गोस्वामी के लिए रिपब्लिक टीवी का स्टूडियो बनाया था। गोस्वामी ने इसका लाखों रुपये का भुगतान नहीं किया।

मुंबई: बंबई हाई कोर्ट ने आत्महत्या के लिये उकसाने के कथित मामले में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब को तत्काल कोई राहत न देते हुए उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला शनिवार को सुरक्षित रख लिया। अर्नब को पुलिस ने चार नवंबर को गिरफ्तार किया था। अदालत ने हालांकि कहा कि इस बीच नियमित जमानत के लिये वह सत्र अदालत का रुख कर सकते हैं। उधर रायगढ़ सत्र अदालत ने कहा कि गोस्वामी व दो अन्य आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेजे जाने से इंकार संबंधी मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ पुलिस की याचिका पर वह नौ नवंबर को फैसला सुनाएगी।

न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की पीठ ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि शनिवार को ही आदेश पारित करना संभव नहीं होगा। गोस्वामी के वकील हरीश साल्वे ने “अंतरिम राहत” के तौर पर उनकी रिहाई का अनुरोध किया था लेकिन हाई कोर्ट ने ऐसा करने में असमर्थता व्यक्त की।

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