ताज़ा खबरें
एलजी ने सीएम आतिशी को केजरीवाल से ‘हजार गुना बेहतर’ बताया
कैशकांड पर विनोद तावड़े ने राहुल-खड़गे-श्रीनेत को भेजा कानूनी नोटिस

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस वेदव्यासाचार्य श्रीशानंद के खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही को बंद कर दिया क्योंकि उन्होंने अदालती कार्यवाही के दौरान किए गए विवादास्पद कमेंट के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पाच न्यायाधीशों की पीठ का नेतृत्व करते हुए कहा कि यह फैसला न्याय के हित में और न्यायपालिका की गरिमा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

न्यायमूर्ति श्रीशानंद ने मकान मालिक-किराएदार विवाद पर बेंगलुरु के एक मुस्लिम बहुल इलाके को "पाकिस्तान" कहा और एक महिला वकील को लेकर महिला विरोधी कमेंट किया था। उनका कमेंट, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, ने सर्वोच्च न्यायालय को कर्नाटक उच्च न्यायालय से एक रिपोर्ट मांगने के लिए प्रेरित किया, जिसे घटना के तुरंत बाद प्रस्तुत किया गया।

चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि "कोई भी भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकता।" "यह मूल रूप से राष्ट्र की संप्रभुता के विरुद्ध है।"

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सासंद कंगना रनौत ने निरस्त किए गए तीन कृषि कानूनों को फिर से लागू करने को लेकर टिप्पणी की थी। जिसके बाद उनको अपनी ही पार्टी से भी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी ने खुद को कंगना के बयान से अलग-थलग कर लिया है। जिसके बाद कंगना को आगे आकर सफाई देनी पड़ी है। उन्होंने आज स्पष्ट किया कि ये उनके निजी विचार थे। वह पार्टी के रुख का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं।

कंगना के बयान का समर्थन नहीं: बीजेपी

बीजेपी नेता गौरव भाटिया के कंगना के सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि कंगना की ओर से कृषि कानूनों पर दिया गया बयान उनका व्यक्तिगत विचार है। वह बीजेपी की ओर से ऐसा बयान देने के लिए अधिकृत नहीं हैं। इस पर कंगना ने भी सफाई दी है। गौरव भाटिया ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कृषि बिलों पर कंगना रनौत के बयान को बीजेपी समर्थन नहीं करती है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह उनका निजी बयान है।

नई दिल्ली: मेडिकल दाखिले में एनआरआई कोटे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि हमें एनआरआई कोटे का धंधा बंद कर देना चाहिए। यह पूरी तरह से धोखाधड़ी है। हम अपनी शिक्षा प्रणाली के साथ ये क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल प्रवेश के लिए एनआरआई कोटे की परिभाषा को व्यापक बनाने वाली अधिसूचना को रद्द करने के पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

हमें धोखाधड़ी को करना होगा समाप्त: सीजेआई

सुनवाई के दौरान सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें धोखाधड़ी को समाप्त करना होगा। हाईकोर्ट का आदेश बिल्कुल सही है। इसके हानिकारक परिणामों को देखें, जिन उम्मीदवारों के अंक 3 गुना अधिक हैं, उनको दाखिला नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार को लाइन में आना चाहिए। अजीबोगरीब तथ्यों को कानून के कुछ सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। हम कानून के सिद्धांतों को निर्धारित करेंगे। जज जानते हैं कि उन्हें किससे निपटना है। हाईकोर्ट ने इस मामले को बारीकी से निपटाया है।

नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अब चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करना और देखना भी पॉस्‍को के तहत अपराध माना जाएगा। इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री लाने के लिए अध्यादेश जारी करने का भी अनुरोध किया और साथ ही सभी हाई कोर्ट से बाल पोर्नोग्राफी शब्द का उपयोग न करने के लिए भी कहा है।

मद्रास हाई कोर्ट का फैसला पलटा

मद्रास हाई कोर्ट ने इसी आधार पर अपने मोबाइल फोन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े कंटेंट रखने के एक आरोपी के खिलाफ चल रहे केस को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर मामले को फिर से सेशन कोर्ट भेजा है। बच्चों के अधिकार के लिए काम करने वाली कई संस्थाओं ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख