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नई दिल्ली: संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने उन खबरों में ‘कुटिल साजिश’ देखी, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर अपने इतालवी समकक्ष मात्तियो रेंजी से मुलाकात की थी। नायडू ने संवाददाताओं से कहा कि यह प्रतीत होता है कि एक आरोपी की ओर से किए गए निराधार और झूठे दावों को इतनी विश्वसनीयता देकर इस निचले स्तर पर जाकर मोदी नीत राजग सरकार की छवि धूमिल करने की साजिश चल रही है। वह मीडिया में आई उन खबरों पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे जिसमें जेम्स क्रिश्टियन माइकल द्वारा लगाए गए आरोपों का ब्योरा दिया गया है। उसमें कहा गया था कि मोदी और रेंजी के बीच न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई थी जहां मोदी ने कथित तौर पर जेल में बंद इतालवी मरीनों को छोड़ने के लिए हेलिकॉप्टर सौदे में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ ‘गड़बड़ी’ करने का साक्ष्य मांगा था। मंत्री ने खबर को बेहद आपत्तिजनक और ‘शरारतपूर्ण दुष्प्रचार’ करार देते हुए भारत और इटली के प्रधानमंत्रियों के बीच बैठक से इनकार किया।
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नई दिल्ली: संसद की एक समिति ने लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें सिफारिश की गई है कि कैग को विधायिका के प्रति जवाबदेह बनाया जाए और ‘पुराने पड़ चुके’ कानून को बदला जाए। लोक लेखा समिति को मजबूत करने के लिए बनी उप समिति ने यह भी मांग की है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) को ‘गैर सरकारी संगठनों और सरकार के धन से संबंधित उपक्रम या कार्यक्रम का ऑडिट करने की इजाजत दी जाए।’ उसने कहा कि पीएसी को न सिर्फ कैग रिपोर्ट की छानबीन करनी चाहिए बल्कि स्वत: संज्ञान लेते हुए मुद्दों का चयन भी करना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि कैग की संस्था को आगे मजबूत करने की जरूरत है जो सरकारी विभागों और संस्थानों का ऑडिट करती है। समिति ने कहा, 'कैग अधिनियम-1971 पूरी तरह से पुराना पड़ चुका है और इसे बदलने की जरूरत है। एक ऐसी व्यवस्था की भी जरूरत है कि कैग संसद के नियंत्रण के बिना उसे प्रति जवाबदेह हो। हर साल इसका बजट बढ़ना चाहिए।'
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नई दिल्ली: राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) एक मई को ही होगी। इस मामले में अपने आदेश में बदलाव करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हम अभी इस मामले में कोई आदेश पारित नहीं कर रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई तीन मई को होगी। गौरतलब है कि केंद्र ने गुरुवार के आदेश में संशोधन की मांग करते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वह राज्य सरकारों और निजी कॉलेजों को अकादमिक वर्ष 2016-17 के एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों के लिए अलग प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दे। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति एआर दवे और न्यायमूर्ति एके गोयल की पीठ के समक्ष इस संदर्भ में याचिका का जिक्र किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा जारी आदेश में एमबीबीएस, बीडीएस और परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) के जरिए द्विचरणीय एकल संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन 1 मई और 24 जुलाई को करने की अनुमति दी गई थी लेकिन इसमें कुछ स्वाभाविक मुश्किलें पेश आ रही हैं और आदेश में कुछ बदलाव किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एनईईटी के पहले चरण की 1 मई को होने वाली परीक्षा को रद्द किया जाए और सभी छात्रों को 24 जुलाई को परीक्षाएं देने दी जाएं।
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लंदन: उद्योगपति विजय माल्या ने कहा है कि वह जबरन निर्वासन पर हैं और उनकी भारत लौटने की कोई योजना नहीं है, जहां हालात उनके खिलाफ तेजी से भयानक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। माल्या का पासपोर्ट इस महीने रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वह अपनी बंद हो चुकी विमानन कंपनी से जुड़े मामले अपने ऋणदाता बैंकों के साथ तर्कसंगत तरीके से निपटाना चाहते हैं लेकिन उन्हें उनका पासपोर्ट रद्द करने या गिरफ्तार करने से पैसा नहीं मिलेगा। उन्होंने फिनांशल टाइम्स से कहा, 'मैं निश्चित तौर पर भारत लौटना चाहूंगा। फिलहाल, हालात मेरे खिलाफ तेजी से और भयानक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मेरा पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है। मुझे नहीं पता कि सरकार का अगला कदम क्या होगा।' साठ वर्षीय माल्या ने कहा कि वह एक देशभक्त हैं, जिसे तिरंगा फहरा कर गर्व होता है। लेकिन उनके बारे में जो चीख-पुकार मची है, ऐसे में वे ब्रिटेन में सुरक्षित रहकर खुश हैं और उनकी भारत लौटने की कोई योजना नहीं है। माल्या ने फिनांशल टाइम्स से कहा, आज भारत के माहौल को समझना महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रानिक मीडिया न सिर्फ जनता की राय बाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बल्कि सरकार को भी बड़े पैमाने पर भड़का रहा है। भारत सरकार ने कल ब्रिटेन को शराब कारोबारी के प्रत्यर्पण की मांग करते हुए पत्र लिखा है। मनी लॉन्डरिंग मामले में माल्या के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है।
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