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नई दिल्ली: मेडिकल दाखिले में एनआरआई कोटे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि हमें एनआरआई कोटे का धंधा बंद कर देना चाहिए। यह पूरी तरह से धोखाधड़ी है। हम अपनी शिक्षा प्रणाली के साथ ये क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल प्रवेश के लिए एनआरआई कोटे की परिभाषा को व्यापक बनाने वाली अधिसूचना को रद्द करने के पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

हमें धोखाधड़ी को करना होगा समाप्त: सीजेआई

सुनवाई के दौरान सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें धोखाधड़ी को समाप्त करना होगा। हाईकोर्ट का आदेश बिल्कुल सही है। इसके हानिकारक परिणामों को देखें, जिन उम्मीदवारों के अंक 3 गुना अधिक हैं, उनको दाखिला नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार को लाइन में आना चाहिए। अजीबोगरीब तथ्यों को कानून के कुछ सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। हम कानून के सिद्धांतों को निर्धारित करेंगे। जज जानते हैं कि उन्हें किससे निपटना है। हाईकोर्ट ने इस मामले को बारीकी से निपटाया है।

जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि सभी उम्मीदवार भारत के हैं और वे सिर्फ रिश्तेदार हैं। ताई, ताऊ, चाचा, चाची आदि। वहीं वकील ने कहा कि सब याचिकाकर्ता एक साल खो देंगे।

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