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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि हाई कोर्ट को अधिकार है कि वो किसी मामले की जांच सीबीआई को सौंप दे, लेकिन उसे यह तर्क देना होगा कि क्यों राज्य पुलिस की जांच निष्पक्ष नहीं थी।

कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश किया रद्द

अदालत ने यह टिप्पणी कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द करते हुए की, जिसमें सीबीआई को गोरखा प्रादेशिक प्रशासन में स्वैच्छिक शिक्षकों की भर्ती और नियमितीकरण से संबंधित मामले में कुछ पत्रों में लगाए गए आरोपों की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया गया था।

हाईकोर्ट को सीबीआई को जांच सौंपने का अधिकार

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश के आदेश से पता चला कि उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि राज्य की जांच क्यों अनुचित है। पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपने का अधिकार है। हालांकि, तर्क देना जरूरी है।

बंगाल की याचिका पर सुनवाई

बता दें कि शीर्ष अदालत बंगाल द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार कर दिया था।

 

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