ताज़ा खबरें
'हाईकोर्ट के आदेश तक ट्रायल कोर्ट कोई कार्रवाई न करे': सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: केंद्र सरकार एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी पूरी तरह खत्म करने की तैयारी कर रही है। सभी उपभोक्ताओं को बाजार दाम पर सिलेंडर खरीदना होगा। सरकार का लक्ष्य अगले साल मार्च तक गैस सब्सिडी को पूरी तरह खत्म करने का है। इसलिए, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को हर माह सब्सिडी गैस सिलेंडर की कीमत में चार रुपये बढ़ाने के आदेश दिए हैं। कंपनियों ने एक जून से इस पर अमल भी शुरू कर दिया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धमेंद्र प्रधान ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया कि सरकार ने 30 मई को तेल कंपनियों को हर माह चार रुपये प्रति सिलेंडर इजाफा करने के निर्देश दिए हैं। ताकि, वित्त वर्ष के अंत (31 मार्च 2018) तक गैस सिलेंडर पर सब्सिडी पूरी तरह खत्म की जा सके। इससे पहले सरकार ने 1 जुलाई 2016 से गैस सिलेंडर की कीमत में हर माह दो रुपये की वृद्धि करने का फैसला किया था। अब तक करीब दस बार यह वृद्धि हुई है। सरकार ने जीएसटी लागू होने के बाद 11 जुलाई को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 32 रुपये की वृद्धि की थी। पिछले कई वर्षों में सब्सिडी गैस सिलेंडर की कीमत में यह सबसे अधिक वृद्धि थी। इसमें जीएसटी का असर भी शामिल है। रसोई गैस क्षेत्र से जुड़े जानकार मानते हैं कि अभी सब्सिडी और गैर सब्सिडी सिलेंडर की कीमत में 87 रुपये प्रति सिलेंडर का फर्क है।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने जनता को राहत देते हुए आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की समय सीमा को बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया गया है। सोमवार को सरकार के इस राहत भरे फैसले के बारे में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने ऐलान किया। इनकम टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया अब आधार और पैनकार्ड को लिंक करने के बाद ही शुरू होगी। वित्त मंत्रालय की ओर से सोमवार को यह अहम फैसला लिया गया। अगर आपने 31 अगस्त तक अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया तो फिर आपका पैन कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। एक जुलाई को सरकार की ओर से करदाता के मौजूदा आधार नंबरों को पैन से जोड़ना अनिवार्य किया गया है। आयकर नियमों को संशोधित और अधिसूचित करते हुए सरकार ने पैन के लिए आवेदन करते समय 12 अंक के बायोमेट्रिक या नामांकन आईडी को देना अनिवार्य किया गया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्त विधेयक 2017-18 के कर प्रस्तावों में संशोधनों के जरिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया था। राजस्व विभाग की ओर से कहा गया था कि हर व्यक्ति जिसके पास एक जुलाई, 2017 तक पैन नंबर है, उसे धारा 139एए की उपधारा के प्रावधानों के तहत अपने आधार नंबर की जानकारी आयकर विभाग के प्रधान महानिदेशक या डीजीआईटी को इसकी सूचना देनी होगी।

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने वित्त वर्व 2016-17 का आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा पांच अगस्त तक बढ़ा दी है। इससे पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इससे पहले आखिरी तारीख बढ़ाने से इनकार कर दिया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इसे बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है। आयकर विभाग के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में पहले ही दो करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। विभाग ने करदाताओं से समय पर रिटर्न दाखिल करने की अपील की थी। ई-फाइलिंग की वेबसाइट पर कुछ समस्याएं आने के बारे में अधिकारी ने कहा कि विभाग की इस वेबसाइट पर कोई बड़ी गड़बड़ नहीं देखी गई है, सिर्फ कुछ समय के लिए इस पर रखरखाव के चलते व्यवधान देखा गया था।

नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2016-17 का आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए कल आखिरी तिथि है और इसमें किसी तरह की ढील देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इसे बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है। विभाग के पास इलैक्ट्रॉनिक रूप में पहले ही दो करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। विभाग ने करदाताओं से समय पर रिटर्न दाखिल करने की अपील की थी। ई-फाइलिंग की वेबसाइट पर कुछ समस्याएं आने के बारे में अधिकारी ने कहा कि विभाग की इस वेबसाइट पर कोई बड़ी गड़बड़ नहीं देखी गई है, सिर्फ कुछ समय के लिए इस पर रखरखाव के चलते व्यवधान देखा गया था।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख