नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने जनता को राहत देते हुए आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की समय सीमा को बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया गया है। सोमवार को सरकार के इस राहत भरे फैसले के बारे में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने ऐलान किया। इनकम टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया अब आधार और पैनकार्ड को लिंक करने के बाद ही शुरू होगी। वित्त मंत्रालय की ओर से सोमवार को यह अहम फैसला लिया गया। अगर आपने 31 अगस्त तक अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया तो फिर आपका पैन कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। एक जुलाई को सरकार की ओर से करदाता के मौजूदा आधार नंबरों को पैन से जोड़ना अनिवार्य किया गया है। आयकर नियमों को संशोधित और अधिसूचित करते हुए सरकार ने पैन के लिए आवेदन करते समय 12 अंक के बायोमेट्रिक या नामांकन आईडी को देना अनिवार्य किया गया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्त विधेयक 2017-18 के कर प्रस्तावों में संशोधनों के जरिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया था। राजस्व विभाग की ओर से कहा गया था कि हर व्यक्ति जिसके पास एक जुलाई, 2017 तक पैन नंबर है, उसे धारा 139एए की उपधारा के प्रावधानों के तहत अपने आधार नंबर की जानकारी आयकर विभाग के प्रधान महानिदेशक या डीजीआईटी को इसकी सूचना देनी होगी।
देश में पैन कार्डधारकों की संख्या 25 करोड़ है जबकि 111 करोड़ लोगों को आधार संख्या दी जा चुकी है। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉग इन कर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप इनकम टैक्स की ई फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं, इससे पहले आप अपनी जन्म तिथि, आधार कार्ड, और पैन नंबर को निकाल कर रख लें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लिंक आधार पर क्लिक कीजिए। इसके बाद एक विंडो खुलेगी। इसमें आप पैन नंबर और आधार नंबर से जुड़ी जानकारी डालें इसके बाद लिंक आधार पर बटन दबाएं।