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इलाहबाद: आचार संहिता उल्लंघन और दस साल पुराने दुर्गा पूजा पंडाल समिति केस में प्रयागराज कोर्ट में सरेंडर करने के बाद उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को जमानत दे दी गई। आपराधिक और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में उनकी ओर से प्रस्तुत सरेंडर अर्जी पर विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी की कोर्ट में वकीलों ने बहस की। शुक्रवार सुबह 11:30 बजे के करीब अपने समर्थकों के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जिला कचहरी पहुंचे।

बहुमंजिला न्याय भवन में स्थापित विशेष अदालत में अधिवक्ताओं के साथ हाजिर हुए। विशेष न्यायाधीश के सामने अपने सरेंडर की अर्जी प्रस्तुत की। कोर्ट दफ्तर से पत्रावलियों को तलब करने के बाद न्यायाधीश ने डिप्टी सीएम को दोनों ही मामलों में न्यायिक अभिरक्षा में लेने का आदेश दिया। गौरतलब है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ कौशाम्बी के मंझनपुर थाने में 2011 और 2013 में आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

इसके अतिरिक्त धारा 128 सीआरपीसी चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा भी चल रहा है। इससे पहले जज ने उप-मुख्यमंत्री के खिलाफ सितंबर 2008 के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसमें केशव मौर्य का नाम दुर्गा पूजा समिति के फर्जी कागजात पर लोगों से पैसे लेने के आरोप में की गई शिकायत में नाम शामिल था। उनके ऊपर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का भी मामला चल रहा था।

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