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चंडीगढ़: चंडीगढ़ मेयर का चुनाव जीतने वाले इंडिया गठबंधन को सोमवार को बड़ा झटका लगा। भाजपा ने चंडीगढ़ के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जीत लिया है।
भाजपा के कुलजीत सिंह संधू ने चंडीगढ़ सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव जीत लिया है। वहीं डिप्टी मेयर के पद पर भाजपा के राजिंदर शर्मा ने गठबंधन की निर्मला देवी को दो वोट से हराया है। भाजपा को 19 वोट और गठबंधन को 17 वोट मिले।
सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का एक वोट कैंसिल हुआ है। चुनाव में भाजपा को 19 वोट और गठबंधन को 16 वोट मिले हैं। एक वोट कैंसिल हुआ है। माना जा रहा है कि अकाली दल के हरदीप सिंह ने फिर से भाजपा को वोट दिया है।
जीत के बाद सांसद किरण खेर ने कहा कि मैं आज खुश हूं कि हम आज जीते हैं, आज भी एक वोट अमान्य हुआ तो किसी ने खिलाफ में वोटिंग की होगी... सभी भाजपा के पक्ष में हैं और देश में अब सबका रुख भाजपा की ओर है। कांग्रेस के कई बड़े नेता अब भाजपा में हैं।
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नई दिल्ली: चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय बेंच ने आदेश दिया है कि मेयर चुनाव में अमान्य किए गए 8 बैलेट पेपर मान्य माने जाएंगे। जिसके बाद आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को मेयर घोषित कर दिया गया।
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को 12 वोट मिले थे। आठ मतों को गलत तरीके से अमान्य करार दे दिया गया। बाद में ये आठ वोट याचिकाकर्ता के पक्ष में पाए गए। इस तरह आठ मतों को जोड़ देने पर याचिकाकर्ता के 20 वोट हो जाते हैं। लिहाजा, आप पार्षद और याचिकाकर्ता कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर पद पर निर्वाचित घोषित किया जाता है। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह द्वारा भाजपा प्रत्याशी को विजेता घोषित करने का फैसला अमान्य है।
बेंच ने कहा कि पीठासीन अधिकारी ने पहले तो महापौर चुनाव की प्रक्रिया में गैरकानूनी तरीके से तब्दीली की। इसके बाद उन्होंने 19 फरवरी को इस अदालत के समक्ष झूठ कहा। इससे पहले अदालत ने 30 जनवरी को हुए मतदान के बैलेट पेपर की जांच की।
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नई दिल्ली: चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के बैलेट पेपर तलब किए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट खुद बैलेट पेपर देखेगा। इस मामले में सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हार्स ट्रेडिंग गंभीर मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने माना है कि उन्होंने बैलेट पेपर पर निशाना लगाया। अब मसीह बुधवार को अदालत में पेश होंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मंगलवार दोपहर दो बजे सुनवाई करेगा।
अदालत ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बैलेट पेपर मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पर्याप्त सुरक्षा के साथ बैलेट पेपर लाने को कहा है। साथ ही काउंटिंग का पूरा वीडियो तलब किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मसीह दोषी पाए गए तो कानूनी कार्रवाई करेंगे।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मसीह से पूछा कि आपने कुछ बैलेट पेपर पर एक्स मार्क लगाया या नहीं, जवाब में उन्होंने कहा कि हां आठ पेपर पर लगाया। इस पर सीजेआई ने कहा कि आपको सिर्फ साइन करना चाहिए था, आपने किस अधिकार से निशान लगाए।
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चंडीगढ़: चंडीगढ़ के मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया है। 30 जनवरी को उन्हें मेयर चुना गया था। उनके चयन पर काफी विवाद हुआ था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है लेकिन उससे पहले ही मेयर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
30 जनवरी को हुए थे मेयर चुनाव
गौर हो कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में पीठासीन अधिकारी की एक वीडियो भी वायरल हुई थी, जिसमें वह कथित रूप से अवैध करार दिए पार्षदों के वोटों पर निशान लगाते दिखाई दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चंडीगढ़ प्रशासन को फटकार लगाई थी और मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को रखी गई है। जिसको लेकर चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से जवाब दाखिल किया जाएगा।
आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, वहीं आप के तीन पार्षद भाजपा के संपर्क में बताए जा रहे हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक एक पुरुष और दो महिला पार्षद भाजपा के संपर्क में हैं, जो आने वाले दिनों में पार्टी का दामन थाम सकते हैं।
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