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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान के बीच शुक्रवार (26 अप्रैल 2024) को सुप्रीम कोर्ट में वोटिंग से जुड़े एक अहम मुद्दे पर सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रत्याशी से ज्यादा वोट नोटा को मिलने पर दोबारा चुनाव की मांग पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा की ओर से दाखिल की गई इस याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की।
'नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलने पर दोबारा चुनाव' की मांग
बता दें कि फिलहाल ये व्यवस्था है कि प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा वोट पाने वाले को विजेता माना जाता है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इसी व्यवस्था के चलते सूरत से एक प्रत्याशी को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। हालांकि, यह समझना जरूरी है कि यह विषय विस्तृत सुनवाई का है। इस याचिका का असर सूरत सीट के नतीजे या मौजूदा लोकसभा चुनाव के किसी भी पहलू पर नहीं पड़ेगा।
शिव खेड़ा की ओर से दायर इस याचिका में यह नियम बनाने की भी मांग की गई है कि नोटा से कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को 5 साल के लिए किसी भी तरह के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए।
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नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज (शुक्रवार) को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर मतदान हो रहा है। केरल की सभी 20 लोकसभा सीट, कर्नाटक की 28 में से 14 सीट, राजस्थान की 13 सीट, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की आठ-आठ सीट, मध्य प्रदेश की छह सीट, असम और बिहार की पांच-पांच सीट, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में तीन-तीन सीट और मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू-कश्मीर में एक-एक सीट पर मतदान हो रहा है। दूसरे चरण में पहले 89 सीटों पर मतदान होने की उम्मीद थी। लेकिन बीएसपी के एक उम्मीदवार की मौत के बाद मध्य प्रदेश के बैतूल में मतदान बाद में होगा। बैतूल में अब तीसरे चरण में 7 मई को वोट डाले जाएंगे।
साल 2019 में, बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने इन 89 सीटों में से 56 सीटें जीतीं थीं, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए ने 24 सीटें हासिल की थीं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, बीजेपी के तेज तर्रार नेता तेजस्वी सूर्या, हेमा मालिनी और अरुण गोविल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, शशि थरूर और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी आज हो रहे दूसरे चरण के चुनाव में मुख्य चेहरे हैं, जिनकी किस्मत दांव पर लगी है।
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नई दिल्ली: महिलाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला का स्त्रीधन उसकी पूर्ण संपत्ति है। उसे अपनी मर्जी से खर्च करने का पूरा अधिकार है। यह कभी भी उसके पति के साथ संयुक्त संपत्ति नहीं बन सकती। संकट के समय में पति इसका उपयोग कर सकता है। लेकिन उसे इसे या इसके मूल्य को वापस पत्नी को लौटाना पति का दायित्व है।
महिलाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए पति को अपनी पत्नी के सभी आभूषण छीनने के लिए 25 लाख रुपये की आर्थिक क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। महिला अब 50 वर्ष की है। जीवन-यापन की लागत में वृद्धि और समता एवं न्याय के हित को ध्यान में रखते हुए महिला को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के 5 अप्रैल, 2022 के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें तलाक मंजूर करते हुए पति और सास से सोने के मूल्य के रूप में 89,0000 रुपये वसूलने के फैमिली कोर्ट के 2011 के आदेश को रद्द कर दिया था।
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): कांग्रेस और बीजेपी के बीच घोषणापत्र और विरासत कर को लेकर जारी घमासान के बीच 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर आज लोकसभा चुनाव हो रहा है। यूपी, राजस्थान और केरल की सीटें अहम हैं।
दूसरे चरण में केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की आठ-आठ, मध्य प्रदेश की 7, असम और बिहार की पांच-पांच, बंगाल और छत्तीसगढ़ की तीन-तीन, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर और त्रिपुरा में एक-एक सीटों पर चुनाव हो रहे हैं।
राहुल गांधी, हेमामालिनी, शाशि थरूर की साख दांव पर
दूसरे चरण में पहले 89 सीटों पर मतदान होने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन मायावती की बहुजन समाज पार्टी के एक उम्मीदवार की मौत के बाद मध्य प्रदेश के बैतूल में मतदान पुनर्निर्धारित किया गया। बैतूल में अब 7 मई को तीसरे चरण में वोटिंग होगी।
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