ताज़ा खबरें
एनईपी पर संसद में हंगामा: सीएम स्टालिन का धर्मेंद्र प्रधान पर पलटवार
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में बिलावर हत्याकांड गुलमर्ग फैशन शो पर हंगामा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने कांग्रेस कार्यकर्ता सदफ जफर, पूर्व आईपीएस अधिकारी एसआर दारापुरी, पवन राव अंबेडकर और कई को शुक्रवार को जमानत दे दी। बता दें कि इन लोगों से 19 दिसंबर को लखनऊ से नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने के चलते गिरफ्तार किया गया था। सेशन कोर्ट द्वारा जमानत खारिज किए जाने के बाद जिला न्यायालय में इसकी सुनवाई हुई। बता दें कि हजरतगंज पुलिस ने जफर और अन्य को आईपीसी की कई धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जफर के खिलाफ प्राथमिकी को रद्द करने के लिए एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया गया था। उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकार से याचिका पर दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। जफर की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी सरकार को यह कहते हुए लताड़ लगाई कि इसने "अमानवीयता की सभी हदें पार कर दी हैं।"

प्रियंका ने जफर के परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए जफर के घर पहुंचते ही रविवार को ट्वीट किया कि, "पुलिस ने बेबुनियाद आरोप लगाकर सदफ को जेल में डाल दिया है।"बता दें कि 19 दिसंबर को आंदोलन में 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई थी।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख