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बेंगलुरु: भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज कराई है। भाजपा नेता के खिलाफ कांग्रेस नेता के रमेश बाबू की शिकायत के बाद बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स थाने में शिकायत दर्ज की गयी है। मालवीय पर कांग्रेस ने राहुल गांधी के खिलाफ विवादित ट्वीट करने का आरोप लगाया है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ विवादित ट्वीट के लिए बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पीएस में आईपीसी की धारा 153 ए, 120 बी, 505 (2), 34 के तहत बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे भाजपा को जब भी कानूनी दौर से गुजरना पड़ता है तो वे रोना शुरू करते हैं। उन्हें देश के कानून का पालन करने में समस्या है। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि एफआईआर का कौन सा हिस्सा गलत इरादे से दर्ज किया गया है। हमने कानूनी राय लेने के बाद ऐसा किया है।

बेंगलुरुः कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में गुरुवार शाम अवैध रूप से रेत ले जा रहे एक ट्रक ने पुलिस कांस्टेबल को कुचल दिया। यह घटना जीवर्गी के नारायणपुरा गांव में हुई, जब 51 वर्षीय हेड कांस्टेबल एम चौहान ने निरीक्षण के लिए ट्रक को रुकने का इशारा किया, लेकिन ट्रक ड्राइवर सिधन्ना नहीं रुका और पुलिसकर्मी को कुचलते हुए आगे बढ़ गया, जिसके चलते उनकी मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

क्या बोले कलबुर्गी के सीनियर अधिकारी?

कलबुर्गी के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ईशा पंत ने कहा कि हमने चालक सिधन्ना को अरेस्ट कर लिया है। ट्रक रेत ले जा रहा था और पुलिसकर्मी ऐसी गतिविधियों के जांच के लिए गश्त पर थे।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने ट्रक को भी जब्त कर लिया है और चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उधर, राज्य मंत्री प्रियांक खड़गे का कहना है, ‘मैंने एक बार फिर पुलिस विभाग को अवैध रेत खनन के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई करने के सख्त आदेश दिए हैं।

बेंगलुरु: सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने पिछली भाजपा सरकार द्वारा बनाए गए धर्मांतरण-विरोधी कानून को रद्द करने का फैसला लिया है। राज्य कैबिनेट की तरफ से इसे लेकर गुरुवार को एक प्रस्ताव पास किया गया। राज्य के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एचके पाटिल ने बताया कि प्रस्ताव को गुरुवार को राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिल गई।

बताते चलें कि पिछली बीजेपी सरकार ने एक अध्यादेश के माध्यम से पहले इसे लागू किया था बाद में इसे सदन में लाया गया था। बताते चलें कि तात्कालिन सरकार की तरफ से लाए गए इस कानून को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच टकराव देखने को मिला था। कांग्रेस ने इस कानून को अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के लिए एक हथियार बताया था।

सिद्धारमैया ने पिछले साल मीडिया से कहा था कि हमारा कानून प्रलोभनों और धमकियों के जरिए जबरन धर्मांतरण को रोकने में सक्षम है। फिर नए कानून की क्या जरूरत है? इसका एकमात्र कारण अल्पसंख्यकों को डराना और परेशान करना है।

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की मुश्किलें बढ़ सकती है। बीजेपी की तरफ से दायर एक मानहानि के केस में अदालत ने तीनों ही नेताओं को तलब किया है। बताते चलें कि बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि कांग्रेस की तरफ से विज्ञापनों के माध्यम से झूठे दावें कर बीजेपी की छवि खराब की जा रही है। अदालत ने इस अर्जी के आधार पर कांग्रेस नेताओं को तलब किया है।

बीजेपी के राज्य सचिव ने दर्ज कराया है मुकदमा

भाजपा के राज्य सचिव केशवप्रसाद द्वारा 9 मई को दायर की गई शिकायत में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में "40 प्रतिशत भ्रष्टाचार" के आरोपों को लेकर मानहानि का दावा किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि 5 मई, 2023 को समाचार पत्रों में छपे कांग्रेस के विज्ञापन में दावा किया गया था कि तत्कालीन भाजपा सरकार ने 40 प्रतिशत भ्रष्टाचार किया था और पिछले चार वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये लूटे थे।

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