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बेंगलुरु: आईएएस अधिकारी बी एम विजय शंकर मंगलवार रात बेंगलुरु में अपने आवास पर मृत मिले हैं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। सीबीआई 4 हजार करोड़ रुपये के आईएमए पोंजी घोटाले में शंकर के खिलाफ मुकदमा चलाना चाहती थी। पुलिस के अनुसार बेंगलुरु शहरी जिले के पूर्व उपायुक्त शंकर यहां जयानगर में अपने आवास पर मृत मिले हैं। उन्होंने विस्तृत जानकारी दिये बिना कहा, 'यह सच है कि वह अपने घर पर मृत मिले हैं।'' विजय शंकर पर आईएमए पोंजी घोटाले पर पर्दा डालने के लिए कथित रूप से रिश्वत लेने का आरोप है।

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी नीत गठबंधन सरकार ने 2019 में एक विशेष जांच दल का गठन किया था, जिसने शंकर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद भाजपा सरकार ने इस मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया। सीबीआई के सूत्रों ने मीडिया को बताया कि हाल ही में एजेंसी ने इस मामले में शंकर और दो अन्य लोगों को के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी थी। सीबीआई ने इस मामले में दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिये भी राज्य सरकार से इजाजत मांगी थी।

बेंगलुरू: 'पाकिस्तान जिंदाबाद' नारे लगाने वाली 19 वर्षीय अमूल्या लियोन की जमानत याचिका को सत्र न्यायालय ने गुरुवार को खारिज कर दिया था। फरवरी में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ आयोजित एक रैली में अमूल्या को 'पाकिस्तान जिंदाबाद' का नारे लगाने को लेकर देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वहीं, मजिस्ट्रेट अदालत ने राज्य द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रहने पर छात्रा को जमानत दे दी है।

बेंगलूरू में पुलिस को 20 मई तक चार्जशीट दाखिल करना था, जो उसकी गिरफ्तारी के बाद 90 दिन की अवधि थी, लेकिन पुलिस द्वारा ऐसा करने में असमर्थता को लेकर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उसे 'डिफॉल्ट जमानत' दे दी है। पुलिस की तरफ से अमूल्या के खिलाफ तीन जून को मामला दर्ज किया गया था। चार्जशीट दाखिल करने में देरी होने पर अमूल्या के वकीलों ने सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत याचिका दायर की, जिसके तहत चार्जशीट दाखिल नहीं होने पर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति 60/90 दिनों के अंत में जमानत का हकदार होता है।

बेंगलुरू: नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ फरवरी में बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क की रैली में 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाने वाली छात्रा अमूल्या लियोना की जमानत याचिका शहर की एक अदालत ने खारिज कर दी है। अमूल्या की जमानत याचिका बुधवार को खारिज करते हुए 60वें अतिरिक्त नगर दीवानी एवं सत्र न्यायाधीश विद्याधर शिराहट्टी ने कहा कि जांच पूरी नहीं हुई है और जांच अधिकारी ने अभी तक आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया है।

न्यायाधीश ने कहा, 'यदि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है तो वह फरार हो सकती है, या इस तरह के अपराध में संलिप्त हो सकती है, जिससे शांति व्यवस्था में खलल पड़ेगा।' कार्यकर्ता एवं कॉलेज छात्रा अमूल्या ने 'हिंदू-मुस्लिम सिख ईसाई फेडरशन' द्वारा 20 फरवरी को आयोजित सीएए, राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के खिलाफ विरोध सभा के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे।

बेंगलुरू: भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल (एस) के संरक्षक एचडी देवेगौड़ा ने मंगलवार को कर्नाटक से पार्टी उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा चुनावों के लिये पर्चा दाखिल किया। 19 जून को राज्यसभा चुनाव होना है। पूर्व प्रधानमंत्री के साथ इस मौके पर उनके बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी, पूर्व मंत्री एच डी रेवन्ना, प्रदेश जद एस अध्यक्ष एच के कुमारस्वामी और अन्य मौजूद थे। देवेगौड़ा ने अपना पर्चा विधानसभा सचिव एम के विशालाक्षी के समक्ष दाखिल किया क्योंकि वह राज्यसभा चुनाव के लिये निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किये गये हैं।

जेडीएस ने सोमवार को देवेगौड़ा को पार्टी का राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया था। इस निर्णय की घोषणा करते हुये कुमारस्वामी ने कहा था कि देवेगौड़ा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, विभिन्न राष्ट्रीय नेताओं एवं पार्टी विधायकों के आग्रह के बाद राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिये तैयार हुये हैं। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव के लिये उन्हें तैयार करना आसान काम नहीं था।

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