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बेंगलुरु: केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने रविवार को यहां कर्नाटक के अपने समकक्ष बसवराज बोम्मई से मुलाकात की और सीमा क्षेत्र के विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। सूत्रों के अनुसार, बोम्मई और विजयन ने सीमा क्षेत्र के विकास और बांदीपुर बाघ अभयारण्य से गुजरने वाले राजमार्ग पर रात के समय यातायात से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। गौरतलब है कि पारिस्थितिकी के लिहाज से संवेदनशील बांदीपुर बाघ अभयारण्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को रात में यातायात के लिए खोलने की केरल की लंबे समय से मांग रही है।

सीमा क्षेत्र के विकास सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा

दक्षिणी राज्य ने रात में इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात को मंजूरी देने के लिए उच्चतम न्यायालय का भी रुख किया था और यह कहते हुए एक हलफनामा दाखिल किया था कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के आजादी से आवागमन के अधिकार को प्रतिबंधित करना अत्यधिक भेदभावपूर्ण है।

नई दिल्ली: कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि शिक्षण संस्थानों को अपने हिसाब से यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है और हिजाब उससे अलग चीज है। अब इस मामले की अगली सुनवाई शीर्ष अदालत ने 19 सितंबर को करने का फैसला लिया है। अदालत में आज की सुनवाई के दौरान भी कई दिलचस्प तर्क देखने को मिले। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं का पक्ष रखने वाले वकील डॉ. कोलिन गोंसाल्विस ने प्रतिबंध को बरकरार रखने के कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया। गोंसाल्विस ने कहा कि उच्च न्यायालय ने इस मामले में अंतरराष्ट्रीय प्रचलन को खारिज किया है।

उन्होंने कहा कि अदालत ने कहा कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है, इसलिए यह अधिकार नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि अदालत ने अपनी टिप्पणियों से मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है और उसे गलत ढंग से प्रस्तुत किया है।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को याचिकाकर्ताओं ने कहा कि धार्मिक पुस्तक के अनुसार हिजाब पहनना फर्ज यानी कर्तव्य है और अदालतें इसकी अनिवार्यता निर्धारित करने में सक्षम नहीं हैं। कर्नाटक में स्कूलों में हिजाब पहनने पर रोक के मामले में शीर्ष अदालत में सुनवाई चल रही है। राज्य सरकार के रोक के फैसले को कर्नाटक हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

राजीव धवन ने दी दलीलें

जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने बिजो इमैनुअल मामले में शीर्ष अदालत के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि एक बार जब यह दर्शाया गया कि हिजाब पहनना एक वास्तविक प्रथा है तो इसकी अनुमति थी। धवन ने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट का यह निष्कर्ष निकालना हैरान करने वाला है कि चूंकि हिजाब नहीं पहनने पर किसी तरह के दंड का प्रविधान नहीं है, इसलिए यह अनिवार्य नहीं है।

बेंगलुरु: बेंगलुरू नगर निकाय ने शहर के कुछ हिस्सों में कुछ दिन पहले बारिश से आई भीषण बाढ़ के बाद सोमवार को एक तोड़फोड़ अभियान शुरू किया। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि अतिक्रण रोधी अभियान व्यापक पैमाने पर चलाया जाएगा।

बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) की एक टीम ने आठ स्थानों पर यह अभियान चलाया जो कथित तौर पर महादेवपुरा क्षेत्र के बेलंदूर और उसके आसपास बाढ़ का कारण बन रहे थे।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, बीबीएमपी ने महादेवपुरा क्षेत्र में कम से कम 10 स्थानों की पहचान की, जो वर्षा जल के प्रवाह को रोक रहे थे। सूत्रों के अनुसार इसमें एक प्रमुख निजी स्कूल का एक भवन, खेल का मैदान और उद्यान शामिल था जहां जल निकासी नाले का अतिक्रमण किया गया था। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के सामने अगली चुनौती स्कूल के ठीक बगल में स्थित एक अपार्टमेंट को गिराने की है।

बीबीएमपी के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘अपार्टमेंट के निवासियों को इसे खाली करने के लिए नोटिस दिए गए हैं।

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