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बेंगलुरु: कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख डीके शिवकुमार और पार्टी के कई अन्य नेताओं को 'पेसीएम' अभियान के सिलसिले में शुक्रवार को बेंगलुरु में हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए नेताओं में बीके हरिप्रसाद, प्रियांक खड़गे, रणदीप सिंह सुरजेवाला और अन्य नेता भी शामिल हैं। ये नेता बेंगलुरु में सीएम बसवराज बोम्मई के खिलाफ 'पेसीएम' के पोस्टर चिपका रहे थे। कांग्रेस का 'पेसीएम' अभियान सत्तारूढ़ भाजपा के नेताओं द्वारा बिल्डरों, ठेकेदारों और अन्य से 40 प्रतिशत कमीशन लेने के आरोपों के बीच आया है।

कांग्रेस के दावों ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। इस सप्ताह की शुरुआत में, कांग्रेस ने बेंगलुरु के पास नेलमंगला में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यालय में 'पेसीएम' के पोस्टर लगाए थे। कांग्रेस ने बाद में अपने पेसीएम अभियान की तस्वीरें मीडिया के साथ साझा कीं। इस मामले में बोम्मई के निर्देश पर जांच कर रही पुलिस ने बुधवार को कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के सोशल मीडिया दल के पूर्व प्रमुख बी आर नायडू को गिरफ्तार किया।

नई दिल्ली: कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। दस दिन की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि कर्नाटक में हिजाब बैन का आदेश सही है या नहीं। दस दिन चली सुनवाई के बाद जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने हिजाब विवाद पर फैसला सुरक्षित रखने का एलान कर दिया। पीठ ने कहा कि अब भी जिनको लिखित दलीलें देनी हो दे सकते हैं। बहस का अंत संजय हेगड़े ने एक शेर के साथ किया. ' उन्हें है शौक तुम्हें बेपर्दा देखने का तुम्हें शर्म आती हो तो अपनी आंखों पर हथेलियां रख लो।' 16 अक्टूबर को जस्टिस हेमंत गुप्ता रिटायर हो रहे हैं, इसलिए हिजाब बैन पर फैसला इससे पहले आने की उम्मीद है।

इससे पहले मामले में कर्नाटक सरकार ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया कि राज्य सरकार ने हिजाब प्रतिबंध विवाद में किसी भी ‘‘धार्मिक पहलू'' को नहीं छुआ है और यह प्रतिबंध केवल कक्षा तक सीमित है। राज्य सरकार ने कहा कि यहां तक कि कक्षा के बाहर स्कूल परिसरों में भी हिजाब पर प्रतिबंध नहीं है।

नई दिल्ली: कर्नाटक शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज 8वें दिन भी बहस जारी रही। इस दौरान मुस्लिम छात्राओं के वकील दुष्यंत दवे ने कई तर्क देते हुए कहा कि हिजाब मुस्लिम महिलाओं की गरिमा को बढ़ाता है। इससे किसी दूसरे की धार्मिक आस्था या अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहीं केस की सुनवाई कर रही बेंच के सदस्य जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि हाई कोर्ट को इस मामले में धर्म के ऐंगल से सुनवाई नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय को इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए था कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं।

वहीं इस मामले में दुष्यंत दवे ने आज तर्क देते हुए कांवड़ियों का भी जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि आज कांवड़ यात्री म्यूजिक सिस्टम के साथ चलते हैं और भगवान शिव का नृत्य करते हैं। इसी तरह सभी को व्यक्तिगत तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता का आनंद लेने का अधिकार है। आप किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, यही धार्मिक अधिकार की सीमा है।

नई दिल्ली: कर्नाटक के हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की तरफ से वकील दुष्यंत दवे ने बहस करते हुए कहा यह उस ड्रेस के बारे में नहीं है, हम सैन्य स्कूलों या नाजी स्कूलों के रेजिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहां प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों के बारे मे बात कर रहे हैं। संविधान खुलेपन और स्वतंत्रता की बात करता है, जबकि सरकारें पाबंदी की। यहां बात सिर्फ समानता की ही नहीं बल्कि साथ जीवन गुजारने पर भी जताई जाने वाली आपत्तियों पर है।

दवे ने कहा कि, हिंदू-मुस्लिम लड़का-लड़की शादी करके एक साथ जीवन गुजारना चाहें उस पर भी लोगों को दिक्कत है। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं की जीवन साथी हिंदू हैं। प्रख्यात संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान की पत्नी हिंदू हैं। मुगल बादशाह अकबर की पत्नी हिंदू थीं। तब अकबर ने हिंदू रानियों और उनकी सखियों को महल में मंदिर बनाने और पूजा करने की सुविधा और स्वतंत्रता भी दी थी। दवे ने कहा कि हमारा देश एक खूबसूरत संस्कृति पर बना है..परंपराओं से बना है और 5000 साल में हमने कई धर्म अपनाए हैं।

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