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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए बेंगलुरु की एक नाबालिग रेप पीड़िता को 24 हफ्ते के गर्भ को गिराने की इजाजत दी है।

कोर्ट ने यह फैसला डॉक्टरों द्वारा लड़की की मेडिकल जांच के बाद दी गई रिपोर्ट के आधार पर दिया है। बता दें कि 17 साल की नाबालिग लड़की ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

लेकिन हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज होने के बाद यह लड़की सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।

सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों द्वारा लड़की की जांच करने के बाद दी गई रिपोर्ट को आधार मानते हुए यह आदेश जारी किया है।

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