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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका पर आप सरकार और डीडीए से जवाब मांगा है, जिसमें यह आदेश देने की मांग की गई है कि सरकारी जमीन पर बने स्कूलों में गरीब बच्चों का दाखिला सुनिश्चित किया जाए। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी रोहिणी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडला की पीठ ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय और दिल्ली विकास प्राधिकरण को नोटिस जारी किया तथा 27 मई तक उनसे जवाब मांगा। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 27 मई की तारीख मुकर्रर की है। अदालत का यह आदेश गैर सरकारी संगठन जस्टिस फॉर ऑल के आवेदन पर आया। इस संगठन ने दलील दी थी कि साल 2014 में आए उस अदालती आदेश को शिक्षा निदेशालय की ओर से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि डीडीए के भूखंड पर बने स्कूलों को कमजोर तबकों के बच्चों को दाखिल देना होगा। इस संगठन ने अदालत से यह भी स्पष्टीकरण भी मांगा कि क्या उसका 2014 का आदेश उन अल्पसंख्यक स्कूलों पर भी लागू होता है जो सरकारी जमीन पर बने हैं।
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नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त स्तर तक के अधिकारियों को अब रात को ड्यूटी देनी होगी। आलोक कुमार वर्मा के दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में प्रभार संभालने के एक सप्ताह के अंदर यह कदम उठाया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि शुरूआत में, सहायक आयुक्त (एसीपी) स्तर के अधिकारियों को बारी के आधार पर रात की गश्त वाली ड्यूटी करनी होती थी। इसके बाद पुलिस जिलों के उपायुक्तों (डीसीपी) और अतिरिक्त उपायुक्तों को भी इसके दायरे में लाया गया। इन अधिकारियों को नाइट गजेटेड आफिसर (जीओ) कहा जाता है। हर पुलिस जिले के नाइट जीओ को एक मोबाइल नंबर दिया जाता है ताकि परेशानी में फंसा व्यक्ति सीधे अधिकारी से संपर्क कर सके।
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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 19 साल पहले अप्रैल 1999 में दिल्ली के ग्रीन पार्क एक्सटेंशन इलाके में एक सार्वजनिक उद्यान में अवैध निर्माण कर अतिक्रमण करने और दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को धमकाने के एक मामले में निकाय संस्था के अधिकारी की ओर से पेश साक्ष्य को अस्पष्ट और विश्वास करने के अयोग्य बताते हुए उसे मानने से इनकार कर दिया और आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अनुज अग्रवाल ने व्यक्ति को मुक्त करते हुए कहा कि चूंकि एमसीडी अधिकारी का साक्ष्य विश्वास करने के योग्य नहीं है इसलिए उसे संदेह का लाभ दिया जाता है। व्यक्ति पर आईपीसी और दिल्ली वक्ष संरक्षण अधिनियम-1999 की संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक अतिक्रमण के अपराध में आरोप लगाया गया था। मजिस्ट्रेट ने कहा, मेरा मानना है कि उनका (एमसीडी अधिकारी) साक्ष्य ठोस नहीं है। उनके सबूत से यह स्पष्ट नहीं होता कि व्यक्ति को एमसीडी उद्यान में अतिक्रमण करते देखा गया।
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नई दिल्ली: दक्षिण पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में पूर्व पार्षद कृष्ण पहलवान के घर के बाहर उनके दो निजी सुरक्षा अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक साल पहले मार्च में पहलवान के भाई भरत सिंह की गोली मार कर हत्या की गई थी जो पहले विधायक रह चुके थे। बताया जाता है कि सिंह को इलाके की पुरानी गैंगवार के कारण गोली मारी गई थी। पुलिस ने बताया कि यह घटना बीती रात हुई जब पूर्व पार्षद के आवास पर एक निजी समारोह आयोजित किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि पहलवान के दोनों निजी सुरक्षा अधिकारियों और कुछ युवकों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था जिसके बाद दोनों सुरक्षा अधिकारियों को गोली मार दी गई। दोनों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि आरोपियों को यथाशीघ्र पकड़ने के लिए टीमें गठित की गई हैं। पुलिस ने बीती रात की घटना के पीछे कोई गैंगवार होने से इंकार करते हुए कहा कि कुछ आरोपियों की पहचान कर ली गई है।
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