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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को एक अदालत को बताया कि 'आप' नेता कुमार विश्वास के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। उनके खिलाफ पार्टी की एक कार्यकर्ता ने यौन उत्पीड़न और शील भंग करने का आरोप लगाया है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा के निर्देशों के मुताबिक सरोजनी नगर पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। शर्मा ने पाया कि आरोपी ने यौन संकेतों वाली टिप्पणी की थी और शिकायतकर्ता को रिझाने का प्रयास किया था, जिसकी पुलिस जांच की जरूरत है। पुलिस ने अपनी अनुपालन रिपोर्ट में कहा है कि अदालत के आदेश के कुछ घंटों बाद बुधवार को मामला दर्ज कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने आईपीसी की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) और 509 (एक महिला का शील भंग करने के इरादे से शब्द, हावभाव या हरकत) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है तथा विषय की जांच शुरू कर दी है।

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने देशद्रोह के मामले में जेएनयूएसयू अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दी गई अंतरिम जमानत रद्द किए जाने की मांग करने संबंधी याचिकाओं की सुनवाई के लिए आज 23 मार्च की तारीख तय की। न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने कहा कि स्थानांतरण के बाद याचिकाएं प्राप्त कर ली गई हैं। इस मामले को 23 मार्च के लिए फिर से अधिसूचित किया जाए। हालांकि न्यायमूर्ति ने जब सुनवाई की अगली तारीख तय की, तो अधिवक्ता आर पी लूथरा ने पीठ से कहा कि यह एक अत्यावश्यक मामला है और इसकी सुनवाई 21 मार्च को होनी चाहिए। लूथरा अंतरिम याचिका रद्द किए जाने और झूठी गवाही देने के आरोप में कन्हैया के खिलाफ कार्यवाही शुरू किए जाने की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से अदालत में पेश हुए। लूथरा ने कहा कि मेरा अनुरोध है कि चूंकि यह एक संवेदनशील और अत्यावश्यक मामला है, इसलिए इस मामले में सुनवाई सोमवार (21 मार्च) को होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की प्रतिष्ठा दांव पर है। पीठ ने इस मौखिक अनुरोध को अस्वीकार करते हुए कहा कि पुलिस मौजूद है और वह इस मामले में अपना काम कर रही है। याचिकाकर्ता प्रशांत कुमार उमराव की ओर से पेश हुए लूथरा ने जोर दिया कि मामले की सोमवार को सुनवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद कन्हैया ने जो भाषण दिए हैं, उनके कारण ‘नुकसान कई गुना बढ रहा है।’

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने 525 निजी स्कूलों को एक और चेतावनी देते हुए कहा है कि छात्रों के अभिभावकों से ली गयी अतिरिक्त फीस वे 15 दिनों के अंदर उन्हें लौटा दें। न्यायमूर्ति अनिल देव सिंह की अध्यक्षता वाली एक समिति ने 525 स्कूलों की पहचान की है जो छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के नाम पर अभिभावकों से अतिरिक्त फीस ले रहे थे लेकिन उन स्कूलों में वेतन आयोग की सिफारिशों का पालन नहीं किया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पिछले साल समिति का गठन किया गया था और समिति ने अब तक नौ अंतरिम रिपोर्टें दी हैं। आठवीं अंतरिम रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद शिक्षा निदेशालय ने 472 स्कूलों को 15 दिनों के अंदर राशि लौटाने को कहा था। हालांकि दिसंबर तक सिर्फ 43 स्कूलों ने आदेश का पालन किया था। शिक्षा निदेशालय ने एक बयान में कहा कि समिति ने अपनी नौंवी रिपोर्ट में 525 स्कूलों की पहचान की है जिन्हें वसूल की गयी ज्यादा फीस लौटाना है।

नई दिल्ली: एम्स के एक डॉक्टर का शव छात्रावास में उसके कमरे से संदिग्ध अवस्था में आज मिला। कहा जाता है कि डॉक्टर मादक पदार्थों का नशा करता था। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज बताया कि डॉक्टर की पहचान मेडिसिन विभाग के जूनियर रेजिडेंट कुमार कुणाल (34) के रूप में हुई है। उनका शव मस्जिद मोठ स्थित संस्थान के छात्रावास के कमरा नंबर 602 में मिला। अधिकारी ने बताया, शव बिस्तर पर पड़ा मिला और कमरा अंदर से बंद था। उनके शव पर चोट का कोई निशान नहीं था.. अभी तक की जांच से पता चला है कि वह पिछले तीन दिन से खाना नहीं खा रहा था और इस दौरान उसे किसी ने नहीं देखा। उन्होंने कहा, मौत के कारणों की अभी पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए हमने फिलहाल मामला सीआरपीसी की धारा 174 (मादक पदार्थ से जुड़ा) के अंतर्गत दर्ज किया है। एम्स के एक कर्मचारी ने बताया, कुणाल जब कल शाम अपने कमरे से बाहर नहीं आया तो, छात्रावास के वार्डन ने एम्स के सुरक्षाकर्मियों को सूचित किया।

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