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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मीम कथित रूप से सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में गिरफ्तार भाजपा कार्यकर्ता की रिहाई में देरी को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा की रिहाई में देरी की गई। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रियंका शर्मा के भाई राजीब शर्मा द्वारा दायर अवमानना याचिका पर राज्य सरकार और अन्यों को नोटिस जारी किया है।

भाजपा युवा मोर्चा की नेता प्रियंका शर्मा को पश्चिम बंगाल पुलिस ने 10 मई को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (अवमानना) और सूचना एवं प्रौद्योगिकी कानून के प्रावधानों के आरोपों में मामला दर्ज किया गया था। तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता की शिकायत पर यह गिरफ्तारी हुई थी। शीर्ष अदालत की अवकाश पीठ ने 14 मई को प्रियंका शर्मा को तत्काल जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।

मालदा: मोटरसाइकिल चुराने के आरोप में स्थानीय लोगों ने एक व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गयी। उसका शव कोलकाता के अस्पताल से रविवार को यहां पहुंचने पर विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गया। मालदा के पुलिस अधीक्षक आलोक राजोरिया ने कहा कि 20 वर्षीय सनाउल शेख की पीट-पीटकर हत्या करने के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वैष्णवनगर बाजार में मोटरसाइकिल चुराते हुए पकड़े जाने के बाद कुछ स्थानीय लोगों ने कथित तौर पर शेख की पिटाई की।

उन्होंने बताया कि हमले का कथित वीडियो वायरल हो गया, जिसके आधार कुछ आरोपियों की पहचान हो सकी है। शेख को पहले बेदराबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उसे मालदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेजा गया। बाद में उसे कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन शनिवार को शेख की मौत हो गयी। मालदा जिला परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी चंदना सरकार ने कहा कि घटना को सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए।

नई दिल्ली: सीबीआई पश्चिम बंगाल में 22 स्थानों पर छापेमारी कर रही है जो न्यू लैंड एग्रो इंडस्ट्रीज के निदेशक एवं प्रमोटरों के परिसर हैं। न्यू लैंड एग्रो इंडस्ट्रीज पोंजी घोटाला मामले में आरोपित कंपनियों में से एक है। यह जानकारी सोमवार को अधिकारियों ने दी। अधिकारियों ने बताया कि कंपनी के खिलाफ उच्चतम न्यायालय के आदेशों पर मई 2017 में मामला दर्ज किया गया था।

अधिकारियों ने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने एजेंसी को पोंजी घोटाले में कथित रूप से शामिल सभी कंपनियों की जांच करने का निर्देश दिया था जिसकी जांच पश्चिम बंगाल की एक विशेष जांच टीम कर रही थी। शिकायत में यह आरोप लगाया गया कि 250 से अधिक एजेंटों ने उनसे एजेंसी के प्रमोटर और निदेशकों द्वारा आकर्षक वापसी का वादा करके धोखा किया गया था। इन एजेंटों में से प्रत्येक ने करीब एक करोड़ रुपये जमा किये थे। यह आरोप लगाया गया कि निवेशकों को परिपक्व राशि का भुगतान नहीं किया गया।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में 70 फीसदी से अधिक अल्पसंख्यक छात्रों की संख्या वाले सरकारी स्कूलों में उनके लिए अलग भोजन कक्ष (डाइनिंग हॉल) बनाने के ममता बनर्जी सरकार के फैसले पर विवाद शुरू हो गया है। भाजपा समेत विपक्षी दलों ने इसे धार्मिक आधार पर छात्रों को बांटने की कोशिश बताया है। वहीं, राज्य सरकार व सत्तारूढ़ टीएमसी ने आरोपों को खारिज करते हुए इसे तकनीकी मामला करार दिया।

दरअसल, कूचबिहार के जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूल निरीक्षकों को भेजे सर्कुलर में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से अल्पसंख्यक छात्रों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी गई है। इसमें कहा गया है कि जिन स्कूलों में अल्पसंख्यक छात्रों की संख्या 70 फीसदी से ज्यादा है, वहां इनके लिए अलग डाइनिंग हॉल बनाने का प्रस्ताव भेजा जाए।

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