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पटना: बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और इन्होंने कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं। लगातार बड़ रहे अपराध और गोली मारने की घटनाओं ने एक बार फिर से नीतीश कुमार के सुशासन की पोल खोल दी है। व्यापारियों की लगातार हो रही हत्याओं ने एक बार फिर से इस बात की चर्चा तेज कर दी है कि क्या बिहार को फिर से जंगलराज की नजर लग गई है? बिहार में आज शनिवार को एक और व्यापारी की हत्या कर दी गई। दरभंगा के रानीपुर के पास एनएच 57 पर बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने कारोबारी केपी शाही की गोली मारकर हत्या कर दी। हैरान करने वाली बात है कि बीते 72 घंटों में यह तीसरा बड़ा और सनसनीखेज मामला है।

इससे पहले शुक्रवार रात मुजफ्फरपुर के हथौड़ी में अज्ञात बदमाशों ने ठेकेदार लड्डू सिंह पर गोलियां बरसाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। इससे पहले गुरुवार 20 दिसंबर को पटना के बड़े व्यापारी गुंजन खेमका पर बदमाशों ने तब गोली चलाई थी जब उनकी गाड़ी वैशाली जिले के महात्मा गांधी सेतु से गुजर रही थी। इस हमले में खेमका की मौत हो गई थी जबकि उनका ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया था।

पटना: बिहारशरीफ के चर्चित नाबालिग रेपकांड में राजद से निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव को उम्रकैद की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश परशुराम सिंह यादव ने सजा सुनाई है। बता दें कि कोर्ट ने पिछले दिनों नाबालिग से रेप के आरोपित विधायक राजबल्लभ यादव सहित सुलेखा देवी, राधा देवी, टुन्नी कुमारी, संदीप सुमन और छोटी कुमार उर्फ अमृता को इस मामले में दोषी करार दिया था।

एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट ने दोषी ठहराया

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए राज्य में मार्च 2018 में विशेष कोर्ट बनाया गया। इसी आदेश के आलोक में पटना सिविल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश परशुराम सिंह यादव को एमपी-एमएलए कोर्ट का विशेष न्यायाधीश बनाया गया।

पटना: मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन शोषण मामले में बुधवार को सीबीआई ने सभी आरोपियों के खिलाफ विशेष कोर्ट में चार्जशीट दायर की। सीबीआई ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर सहित 21 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। इसमें 19 आरोपित न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। इस मामले में फरार चल रहे बाल कल्याण समिति के पूर्व अध्य्क्ष ने मुजफ्फरपुर कोर्ट में सरेंडर किया। बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पटना ने मुजफ्फरपुर कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की पत्नी आशा ठाकुर को 26 दिसंबर और बेटे राहुल आनंद को 24 दिसंबर को समन किया।

मालूम हो कि शीर्ष अदालत ने 30 अक्टूबर को ब्रजेश ठाकुर को भागलपुर जेल से पंजाब की पटियाला जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। ब्रजेश छोटा दैनिक अखबार 'प्रात:कमल' भी निकालता था। इस अखबार के लिए उसे नीतीश सरकार के करोड़ों के विज्ञापन मिला करते थे, जो उसकी आय का अतिरिक्त स्रोत था। इसी अखबार की ओट में वह सफेदपोश बना हुआ था।

नई दिल्ली: आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू यादव को बड़ी राहत मिली है. पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा उन्हें अंतरिम जमानत दी गई। इससे पहले वह कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हाजिर हुए। बता दें कि 6 अक्टूबर को हुई सुनवाई में इसी मामले में कोर्ट ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को जमानत दी थी। वहीं सीबीआई द्वारा दायर याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने 19 जनवरी तक सुनवाई स्थगित कर दी है। कोर्ट ने कहा कि दस्तावेजों की जांच के लिए फिलहाल सुनवाई को स्थगित किया जा रहा है। इस मामले में की सुनवाई के दौरान बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव पटियाला हाउस कोर्ट मौजूद थे।

बता दें की आईआरसीटीसी घोटाला मामले में 31 अगस्त की सुनवाई में कोर्ट ने लालू तेजस्वी और राबड़ी को जमानत दे दी थी। ईडी का आरोप है कि लालू प्रसाद जब रेल मंत्री थे। तब पुरी और रांची में रेलवे के दो होटलों का सब-लीज मेसर्स सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को दी गई थी। जिसमें आईआरसीटीसी के अधिकारियों ने रेलमंत्री के आदेश पर अपने पदों का दुरूपयोग किया।

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