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मुंबई: मुंबई के लोअर परेल के कमला मिल कंपाउंड के मोजोस लाउंज में भीषण आग की वजह से 14 लोगों की मौत हो गई है। ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। मरने वालों में ज़्यादातर 22 से 30 साल के लोग हैं। हादसे में 12 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल और केईएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

आग बीती रात 12:30 बजे के क़रीब कंपाउंड के 2 रेस्टोरेंट में लगी। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि दमकल की 8 गाड़ियों और 6 वाटर टैंक को आग पर क़ाबू पाने में 2 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया। जिस समय आग लगी, उस समय 50 लोग रेस्टोरेंट में मौजूद थे।

कमला मिल कंपाउंड में कई कॉरपोरेट दफ़्तरों के अलावा कई न्यूज़ चैनलों के दफ़्तर भी हैं। आग की वजह से उनका प्रसारण भी रोक दिया गया है। आग लगने की वजह अभी साफ़ नहीं है।

मालिक के खिलाफ मामला दर्ज

मोजो मेस्त्रो रेस्टोरेंट के मालिक के ख़िलाफ़ ग़ैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है।

मुंबई: साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और छह अन्य आरोपियों पर साल 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में आतंकवाद निरोधी कानून के तहत मुकदमा चलेगा। विशेष एनआईए अदालत ने आरोप मुक्त करने के लिए उनके आवेदन को आज खारिज कर दिया। अदालत ने हालांकि सभी आरोपियों के खिलाफ कठोर महाराष्ट्र संगठित अपराध कानून (मकोका) के तहत लगाए गए आरोपों को समाप्त कर दिया। अदालत ने तीन आरोपियों श्याम साहू, शिवनारायण कलसांगरा और प्रवीण टकाल्की को मामले से आरोप मुक्त कर दिया।

अदालत ने कहा कि आरोपी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की धारा 16 (आतंकवादी कृत्य को अंजाम देना) और धारा 18 (आपराधिक साजिश) और आईपीसी की धारा120 बी (आपराधिक साजिश) धारा 302 (हत्या), धारा 307 (हत्या का प्रयास) और धारा 326 (जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाना) के तहत मुकदमे का सामना करेंगे।

विशेष एनआईए न्यायाधीश एस डी टेकाले ने कहा, ''यूएपीए की धारा 17 (आतंकवादी संगठन या आतंकवादी हमले के लिए धन जुटाना), धारा 20 (आतंकवादी संगठन का हिस्सा बनना) और धारा 23 (किसी ऐसे की सहायता करना जो आतंकवादी संगठन का हिस्सा हो) के तहत सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप समाप्त कर दिये गए हैं।

मुंबई: मुंबई से सटे मीरा रोड के कशिमिरा इलाके में एक 25 साल की महिला यात्री के साथ ओला कैब में रेप का मामला सामने आया है। वारदात 19 दिसंबर की है जब पीड़ित महिला ने अपने घर ठाणे जाने के लिए ओला हायर की थी लेकिन आरोपी ड्राइवर और उसका साथी उसे जबरन विरार की तरफ ले गए और वारदात को अंजाम दिया। इन लोगों ने उनसे कीमती सामान भी लूट लिया। काशिमिरा पुलिस ने बलात्कार, लूट और धमकाने का मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

ओला कंपनी ने दी यह सफाई

 इस बीच ओला कैब कंपनी की तरफ से सफाई दी गई है कि आरोपी ड्राइवर 3 दिन पहले से ओला प्लेटफॉर्म से ऑफ लाइन हो गया था। यानी कि, पीड़ित युवती ने उस कार को ओला प्लेटफॉर्म से बुक नहीं किया था बल्कि सड़क पर से सीधे उसमे बैठी थी। हालांकि ओला ने यह माना है कि वह कार ओला प्लेटफॉर्म से जुड़ी थी इसलिए वे पुलिस को जांच में जरूरी सहयोग दे रहे हैं।

मुंबई: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र और राज्य सरकार में साझीदार शिवसेना ने 2जी मामले में सीबीआई अदालत के फैसले को भाजपा और इसका राजनीतिक लाभ लेने वालों के गाल पर 'तमाचा' बताया है और साथ ही इस मामले को उजागर करने वाले देश के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक(कैग) विनोद राय पर शनिवार को निशाना साधा है। 

तथाकथित 2जी घोटाला गढ़ने की राय की मंशा पर सवाल उठाते हुए शिवसेना ने कहा, "वह सच के अग्रवाहक नहीं हैं और इस पूरे मामले में उनकी भूमिका संदिग्ध है।" शिवसेना ने अपने मुखपत्र 'सामना' और 'दोपहर का सामना' के संपादकीय में कहा है, "इस आदमी(राय) ने एक राजनीतिक पार्टी की मदद की, जिसके निहित स्वार्थ थे। लेकिन अब वह पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और उन्हें अवश्य ही इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए।"

पार्टी ने कहा, "राय ने अपने 'शोध' से पता किया कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला था और इससे देश को 1.76 लाख करोड़ रुपये का नुकसान का अनुमान लगाया, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत की छवि धूमिल हुई।"

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