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मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को किसानों को बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने राज्य विधानसभा में दो लाख रुपये तक कृषि ऋण माफ करने की घोषणा की। यह योजना मार्च से लागू होगी। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर 2019 तक का जो भी फसल ऋण (दो लाख रुपये तक) बकाया है, वो मेरी सरकार द्वारा माफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना को महात्मा ज्योतिराव फुले ऋण माफी योजना कहा जाएगा। इसके अलावा जो किसान वक्त पर अपना कर्ज लौटा देंगे उन्हें विशेष योजना का हिस्सा बनाया जाएगा। वित्त मंत्री जयंत पाटिल ने कहा कि कर्जमाफी की कोई शर्त नहीं है। इस संबंध में सीएम दफ्तर की तरफ से समय पर विस्तृत सूचना दे दी जाएगी।

वहीं, विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार ने कर्जमाफी पर अपने मूल वादे को पूरा नहीं किया है। इस मुद्दे पर भाजपा विधायकों के साथ सदन से वॉकआउट भी किया। बता दें कि चुनाव में किसानों की कर्जमाफी एक बड़ा मुद्दा था। सामना के जरिए भी शिवसेना ने किसानों की कर्जमाफी और मुआवजा देने की लगातार वकालत की थी। सामना की इन खबरों को ही भाजपा ने मुद्दा बनाकर विधानसभा में उसे घेरा था।

मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार को सिंचाई घोटाले से जुड़े और एक मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) से क्लीन चिट मिल गई है। बता दें कि एसीबी ने पहले भी अजित पवार को इस मामले से जुड़े अन्य केस में क्लीन चिट दे दी थी। बता दें कि 17 दिसंबर को विदर्भ सिंचाई घोटाला मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) से जांच कराने की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र की राज्य सरकार से जवाब मांगा था। जस्टिस जेडए हक और एमजी गिरातकर की पीठ ने सोमवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 15 जनवरी तक इस संदर्भ में जवाब दाखिल करने के लिए कहा था।

एसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एजेंसी के महानिदेशक परमबीर सिंह ने नागपुर पीठ के समक्ष एक हलफनामा दायर कर कहा कि पूर्व सिंचाई मंत्री पवार को वीआईडीसी के तहत 12 सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े मामले में क्लीन चिट दी गई है। इस हलफनामे पर 19 दिसंबर की तारीख है।

मुंबई: संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य के किसी नागरिक को निकाले जाने का भय मन में नहीं पालना चाहिए। उन्होंने विधानसभा में कहा कि राज्य में शांति कायम रखी जानी चाहिए। राज्य में संशोधित नागरिक कानून और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी को लेकर पिछले दो दिनों से छिटपुट हिंसा देखने को मिली है। ठाकरे ने कहा राज्य सरकार किसी भी समुदाय या धर्म के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होने देगी।

उन्होंने कहा जो लोग प्रदर्शन करना चाहते हैं, वे अधिकारियों को ज्ञापन दे सकते हैं और उन्हें प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए। नागरिकों को डरने की जरूरत नहीं है कि इस कानून के लागू होने के बाद उन्हें देश से निकाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कोई भी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, जो राज्य पर दाग हो। बाद में संववादाताओं से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संशोधित नागरिकता कानून और एनआरसी पर ढेर सारी अशांति और गलतफहमी हैं विरोध मार्च निकाले जा रहे हैं, हिंसा हो रही है।

मुंबई: मुंबई की एक विशेष अदालत में शुक्रवार को 2012 के शीना बोरा हत्याकांड की सुनवाई हुई। इस दौरान हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया। मुखर्जी ने छह महीने पहले स्वास्थ्य के आधार पर विशेष सीबीआई न्यायाधीश जे सी जगदाले की अदालत में जमानत के लिए यह अर्जी लगाई थी। बता दें कि इंद्राणी मुखर्जी की जमानत हासिल करने की यह चौथी कोशिश थी।

गौरतलब है कि इंद्राणी मुखर्जी को अगस्त 2015 में गिरफ्तार किया गया था और कुछ महीनों बाद ही पीटर मुखर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों पर शीना बोरा हत्या मामले का मुकदमा चल रहा है। शीना इंद्राणी मुखर्जी की बेटी थी जो उसकी पहली शादी के बाद पैदा हुई थी।

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