मुंबई: मुंबई की एक विशेष अदालत में शुक्रवार को 2012 के शीना बोरा हत्याकांड की सुनवाई हुई। इस दौरान हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया। मुखर्जी ने छह महीने पहले स्वास्थ्य के आधार पर विशेष सीबीआई न्यायाधीश जे सी जगदाले की अदालत में जमानत के लिए यह अर्जी लगाई थी। बता दें कि इंद्राणी मुखर्जी की जमानत हासिल करने की यह चौथी कोशिश थी।
गौरतलब है कि इंद्राणी मुखर्जी को अगस्त 2015 में गिरफ्तार किया गया था और कुछ महीनों बाद ही पीटर मुखर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों पर शीना बोरा हत्या मामले का मुकदमा चल रहा है। शीना इंद्राणी मुखर्जी की बेटी थी जो उसकी पहली शादी के बाद पैदा हुई थी।