नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति में पहले से सुधार हुआ है, जिसके बाद दिल्ली-एनसीआर से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप 3 की पाबंदियों को हटा लिया गया है। राजधानी में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बाद इसके तीसरे चरण को लागू किया गया था।
ग्रैप- 3 के तहत दिल्ली एनसीआर में बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी। इसके साथ ही बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सड़क निर्माण और अन्य कंस्ट्रक्शंस प्रोजेक्ट्स पर भी पूरी तरीके से बैन था, जिसे अब हटा लिया गया है। हालांकि ग्रैप 3 के दौरान अति आवश्यक जगह जैसे, एयरपोर्ट, अस्पताल, एलिवेटेड रोड और एसटीपी प्लांट प्रोजेक्ट्स को छोड़कर सभी जगह पर निर्माण कार्य को छूट दी जाती है।
बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए गुरुवार (9 जनवरी) को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) का तीसरा चरण लागू किया गया था। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली में एक्यूआई 377 तक पहुंचने के बाद इसका एलान किया था।
प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए ग्रैप-3 को लागू किया गया था।
पहले हटाया गया था ग्रैप-4
इससे पहले गुरुवार (16 जनवरी) को दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता पर केंद्र की समीति ने प्रदूषण के स्तर में गिरावट के बीच ग्रैप-4 की पाबंदियों को हटा दिया था। बुधवार (15 जनवरी) को दिल्ली एनसीआर में ग्रैप- 4 के तहत प्रतिबंध लगाए गए थे। ये बैन हल्की हवाएं, कम तापमान और धुंध की स्थिति के कारण क्षेत्र में प्रदूषक जमा होने और एक्यूआई 396 तक पहुंचने पर लगाए गए थे।
लगाई गईं थी ये पाबंदियां
ग्रैप-4 के तहत सभी निर्माण गतिविधियों पर बैन था। साथ ही दिल्ली-एनसीआर में गैर-आवश्यक प्रदूषण फैलाने वाले ट्रक की एंट्री पर भी रोक लगाई गई थी। इसके अलावा क्लास 10वीं और 12वीं को छोड़कर स्कूल की कक्षाओं को अनिवार्य रूप से 'हाइब्रिड मोड' में संचालित करना शामिल थौ।