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पटना: बिहार राज्य कैबिनेट ने राजस्व के अतिरिक्त स्रोत सृजित करने के उद्देश्य से कई लक्जरी सामानों पर लगने वाले टैक्स की दर बढ़ाकर 13.5% तक करने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज (मंगलवार) संपन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद प्रधान सचिव बृजेश महरोत्रा ने संवाददाताओं को बताया कि राज्य मंत्रिपरिषद ने कई लक्जरी सामानों पर लगने वाले टैक्स की दर बढ़ाकर 13.5% तक करने को मंजूरी प्रदान की है। उन्होंने बताया कि 500 रुपये से अधिक प्रति मीटर के टेक्सटाईल और 2000 रुपये से अधिक मूल्य की साड़ी पर अब 5% की दर से टैक्स देय होगा जो कि पूर्व में शून्य था। महरोत्रा ने बताया कि 500 रुपये से अधिक प्रति किलोग्राम की मिठाईयां जो कि पहले टैक्स मुक्त थीं उसपर अब 13.5% कर लगेगा।

उन्होंने बताया कि ब्रांडेड और संरक्षित नमकीन खाद्य पदार्थो पर 13.5% की दर से टैक्स लगेगा जिस पर पहले कर शून्य था। इसी प्रकार से ब्रांडेड चनाचूर, भूजिया, दालमोट आदि पर कर की दर 5% से बढाकर 13.5% कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इनवर्टर को यूपीएस की श्रेणी में दिखाते हुए उस पर कर की चोरी किए जाने के मद्देनजर अब यूपीएस और इनवर्टर पर कर की दर 5% से बढाकर 13.5% कर दी गई है। महरोत्रा ने बताया कि सूखे मेवे पर भी टैक्स की दर 5% से बढ़ाकर 13.5% कर दी गई है। उन्होंने बताया कि बैट्री टार्च पर टैक्स की दर 5% से बढ़ाकर 13.5% कर दी गयी है। इसी तरह से, वाहनों के कल-पुर्जे पर भी अब 13.5% की दर से टैक्स लगेगा। बृजेश महरोत्रा ने बताया कि सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं पर लगने वाले टैक्स की दर को 5% से बढ़ाकर 13.5% कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सभी प्रकार के डयुटी क्रेडिट स्क्रिप्ट यथा कापी राईट, पेटेंट, रिप्लेसमेंट, अनुज्ञप्ति आदि पर अब 5% की दर से टैक्स का भुगतान करना होगा। महरोत्रा ने बताया कि इलेक्ट्रिकल श्रेणी के सभी प्रकार के सामानों पर अब 13.5% की दर से कर लगेगा। उन्होंने बताया कि इंडस्ट्रियल केबल ट्रांसफार्मर आदि औद्योगिक इंपुट बिजली के सामानों के इलेक्ट्रिकल सामानों के दायरे में आने के कारण उन पर बिहार प्रवेश कर अधिनियम के तहत 8% की दर से प्रवेश की देयता होती है। ऐसी वस्तुओं पर वैट की दर कम होने के कारण इनके आयात पर भुगतान किए गए प्रवेश टैक्स की संपूर्ण राशि का देय वैट की राशि से सामांजय व्यवसायियों को नहीं हो पाता है। उद्योग एवं व्यवसायी संघों द्वारा इस विसंगति को दूर किए जाने की मांग समय समय पर की जाती रही है। ऐसी स्थिति में बिजली के सभी सामानों पर एक समान 13.5% करारोपण किए जाने को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी प्रदान कर दी है। महरोत्रा ने बताया कि बालू पर लगने वाले टैक्स की दर 5% से बढ़ाकर 13.5% कर दी गई है। उन्होंने बताया कि रासायनिक खाद और कीटनाशक की श्रेणी में दिखाते हुए मास्किटो रेपलेंट पर कर चोरी को रोकने के लिए अब उस पर भी 13.5% की दर से टैक्स लगेगा। महरोत्रा ने बताया कि पालीयूरीथिन फोम की शीटों पर भी टैक्स दर 5% से बढ़ाकर 13.5% कर दी गई है।

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