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नई दिल्ली: पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद एमडी आचार्य बालकृष्ण शीर्ष अदालत पहुंचे। इस दौरान अदालत ने दोनों को उचित हलफनामा दाखिल नहीं करने और नियमों को अनदेखी करने के लिए फटकार लगाई और कहा कि आपको इस मामले में हलफनामा दायर करना चाहिए था।
हलफनामा दायर करने का दिया आखिरी मौका
सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण को एक हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का आखिरी मौका दिया। साथ ही आदेश दिया कि अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने पतंजलि के एमडी के हलफनामे में दिए बयान को भी खारिज कर दिया कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स (मैजिक रेमेडीज) एक्ट पुराना है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि और आचार्य बालकृष्ण को अदालत के नोटिस का जवाब नहीं देने पर कहा कि यह पूर्ण अवहेलना है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, देशभर की अदालतों से पारित हर आदेश का सम्मान होना चाहिए। आपको इस मामले में हलफनामा दायर करना चाहिए था।
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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत का विरोध नहीं किया। जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह इस केस के बारे में मीडिया में बयान न दें। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करे। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पी बी वराले की पीठ ने छह महीने से जेल में बंद संजय सिंह को रिहा करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने यह भी कहा कि संजय सिंह को दी गई छूट को उदाहरण की तरह देख कर सभी मामलों में लागू नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि अगर संजय सिंह को मामले में जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। संजय सिंह को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।
'आज सच की जीत हुई': आतिशी
आप की नेता/दिल्ली की मंत्री आतिशी ने संजय सिंह को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया।
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नई दिल्ली: आयकर विभाग के नोटिस मामले में कांग्रेस को कुछ दिनों के लिए राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भरोसा दिया कि अभी लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है, लिहाजा हम इन पैसों की रिकवरी को लेकर कोई करवाई नहीं करेंगे। कांग्रेस ने मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जस्टिस बी. वी. नागरत्ना की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। आयकर विभाग की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील रखीं। कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 24 जुलाई को होगी।
इनकम टैक्स विभाग ने सुप्रीम कोर्ट को दिया भरोसा
तुषार मेहता ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा, "हमनें 1700 करोड़ का नोटिस भेजा है, लेकिन लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। हम फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इनकम टैक्स विभाग ने कोर्ट को भरोसा दिया कि अभी चुनाव का समय चल रहा है। लिहाजा हम इन पैसों की रिकवरी को लेकर कोई करवाई नहीं करेंगे। मामले की सुनवाई जून महीने में की जाए, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी।"
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नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' (इंडिया) की तरफ से एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में सोनिया गांधी , मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, फारुक अब्दुल्ला, सीताराम येचुरी सहित कई नेताओं ने हिस्सा लिया।
केजरीवाल-सोरेन की रिहाई समेत रखी 5 मांगें
विपक्षी दलों की तरफ से रामलीला मैदान से पांच सूत्री मांगें रखीं गयी है। जिनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तत्काल की रिहाई की मांग भी शामिल है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने विपक्ष की ‘लोकतंत्र बचाओ महारैली' में मंच से ‘इंडिया' गठबंधन की तरफ से ये मांगें रखीं। विपक्ष ने कहा कि ‘‘निर्वाचन आयोग को लोकसभा चुनावों में समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए। आयोग को चुनाव में हेराफेरी करने के उद्देश्य से विपक्षी दलों के खिलाफ जांच एजेंसियों द्वारा की जानी वाली कार्रवाई रोकनी चाहिए। हेमंत सोरेन और अरविन्द केजरीवाल की तुरंत रिहाई की जाए।
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