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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत का विरोध नहीं किया। जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह इस केस के बारे में मीडिया में बयान न दें। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करे। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पी बी वराले की पीठ ने छह महीने से जेल में बंद संजय सिंह को रिहा करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने यह भी कहा कि संजय सिंह को दी गई छूट को उदाहरण की तरह देख कर सभी मामलों में लागू नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि अगर संजय सिंह को मामले में जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। संजय सिंह को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।

'आज सच की जीत हुई': आतिशी

आप की नेता/दिल्ली की मंत्री आतिशी ने संजय सिंह को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया।

दिल्ली की मंत्री ने जमानत की खबर शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, ‘‘सत्यमेव जयते।’’. वहीं, सांसद संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने कहा कि आज सच की जीत हुई है। बीजेपी ने ईडी का इस्तेमाल किया है, आज यह बात सिद्ध हो गयी है। ये बात सिद्ध हो गई है कि ईडी के पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है।

स्वाति मालीवाल ने कहा-  ''शेर ज़्यादा दिन क़ैद नहीं किए जा सकते''

वहीं, आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी संजय सिंह को जमानत मिलने पर खुशी जाहिर की। स्वाति मालीवाल ने लिखा, ''शेर ज़्यादा दिन क़ैद नहीं किए जा सकते! संजय सिंह ज़िंदाबाद।''

कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी किया स्वागत

सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जमानत मिलने का कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने भी स्वागत किया और कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है आज कल जेल नियम हो गया है और बेल अपवाद!.

बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह फिलहाल जेल में नहीं हैं बल्कि वो अस्पताल में हैँ, जहां उनका इलाज चल रहा है। उनकी पत्नी और बच्चे अस्पताल में ही हैं। वो करोल बाग के बीएलके अस्पताल में इलाज करा रहे हैँ। संजय सिंह की मां भी सुबह ही उनसे मिलकर आई हैं।

गौरतलब है कि इससे पहले आप सांसद संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी जमानत के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली थी। संजय सिंह को जमानत देने से इंकार करते हुए न्यायाधीश ने कहा था कि सबूतों से पता चलता है कि आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था और सीबीआई द्वारा जांच की गई अनुसूचित अपराधों से अपराध की आय के संबंध के आधार पर अपराध पर विश्‍वास करने के लिए उचित आधार थे।

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