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नई दिल्‍ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को अपने 'मन की बात' रेडियो कार्यक्रम के जरिए संबोधित किया। यह पीएम मोदी के मन की बात रेडियो कार्यक्रम का 107वां एपिसोड था। आज संविधान दिवस है... पीएम मोदी ने देशवासियों को संविधान दिवस की शुकामनाएं दीं।

उन्‍होंने बताया कि हम 2015 संविधान दिवस मना रहे हैं। संविधान में अब तक 106 बार संशोधन किया जा चुका है। इस दौरान पीएम मोदी ने वोकल फोर लोकल पर फिर जोर दिया और कहा- वोकल फोर लोकल, रोजगार और देश के विकास की गारंटी है। यह बात अब देशवासी समझने लगे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंटेलिजेंस, आइडिया और इनोवेशन आज भारतीय युवाओं की पहचान है। इसमें टेक्‍नोलॉजी के जुड़ने से उनकी बौद्धिक क्षमता में निरंतर बढ़ोतरी हो, ये अपने आप में देश के सामर्थ्य को बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण प्रगति है। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि 2022 में भारतीयों के पैटेंट आवेदन में 31 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है।

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले दो दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। शीतकालीन सत्र चार दिसंबर को शुरू होगा और 22 दिसंबर को समाप्त होगा। आमतौर पर सर्वदलीय बैठक सत्र शुरू होने से एक दिन पहले बुलाई जाती है। लेकिन इस बार तीन दिसंबर को पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना के कारण इसे दो दिसंबर को बुलाया गया है।

विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर इस सत्र पर देखने को मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ लगे ‘पैसे लेकर प्रश्न पूछने' के आरोपों से जुड़े मामले में लोकसभा की आचार समिति की रिपोर्ट भी इस सत्र के दौरान सदन में पेश की जाएगी। समिति ने मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने की अनुशंसा की है।

प्रमुख आपराधिक कानूनों के स्थान पर लाए गए तीन विधेयकों पर सत्र के दौरान विचार किए जाने की संभावना है। गृह मामलों की स्थायी समिति ने हाल ही में तीन विधेयकों पर अपनी रिपोर्ट को स्वीकारा है।

नई दिल्‍ली (जनादेश ब्यूरो): महुआ मोइत्रा घूसकांड मामले में एक बड़े घटनाक्रम में सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने यह जांच लोकपाल के निर्देश पर शुरू की है। मीडिया रिपोर्टस में सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गयी है।

उन्‍होंने बताया कि सीबीआई ने प्रारंभिक जांच शुरू की है और एजेंसी इस जांच के नतीजे के आधार पर ही यह तय करेगी कि सांसद के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए या नहीं। प्रारंभिक जांच के तहत, सीबीआई किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है या तलाशी नहीं ले सकती है। लेकिन वह जानकारी मांग सकती है। दस्तावेजों की जांच कर सकती है और तृणमूल सांसद से पूछताछ भी कर सकती है। यह जांच लोकपाल के आदेश के आधार पर शुरू की गई है, इसलिए रिपोर्ट भ्रष्टाचार निरोधक निकाय को सौंपी जाएगी।

इस मामले में सीबीआई में सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्राई ने शिकायत दर्ज कराई थी। जिन्होंने आरोप लगाया था कि मोइत्रा ने संसद में सवाल पूछने के लिए व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत ली थी।

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): दिल्ली की एक अदालत ने 2008 में हुई टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में आज चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पांचवे दोषी को तीन साल जेल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने कहा कि यह अपराध दुर्लभ से दुर्लभतम के अंतर्गत नहीं आता है और इसलिए दोषियों को मौत की सजा नहीं दी गई।

5वें दोषी को तीन साल की कैद

अदालत ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। पांचवें दोषी अजय सेठी को उनकी मदद करने के लिए तीन साल की साधारण सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर 2008 को हत्या कर दी गई थी। 25 वर्षीय पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हेडलाइंस टुडे में न्यूज प्रोड्यूसर थीं। वे एक ब्रेकिंग न्यूज को लेकर टीम की मदद के लिए देर तक न्यूज रूम में रुकी थीं।

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