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सिद्धारमैया पर लोकायुक्त ने एमयूडीए घोटाले में दर्ज की एफआईआर

मैसूर: कर्नाटक में एमयूडीए घोटाले मामले में सीएम सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लोकायुक्त पुलिस ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य के खिलाफ मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) साइट आवंटन मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। 

बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने बुधवार को मामले में सिद्धारमैया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस को जांच का आदेश दिया था, जिससे उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आधार तैयार हो गया। इससे पहले उच्च न्यायालय ने एक आदेश में राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा सिद्धारमैया के खिलाफ जांच की मंजूरी के फैसले को बरकरार रखा था।

विशेष अदालत ने दिए थे आदेश

राज्यपाल ने एमयूडीए द्वारा सीएम की पत्नी बी एम पार्वती को 14 भूखंडों के अवैध आवंटन के आरोपों की जांच की मंजूरी दी थी। वहीं विशेष न्यायालय ने बुधवार को मैसूर में लोकायुक्त पुलिस को आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर शिकायत पर जांच शुरू करने का निर्देश देते हुए आदेश जारी किया था।

न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156 (3) के तहत जांच करने और 24 दिसंबर तक जांच रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश जारी किए।

न्यायालय ने कहा था, 'दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत कार्य करते हुए, क्षेत्राधिकार वाली पुलिस यानी पुलिस अधीक्षक, कर्नाटक लोकायुक्त, मैसूर को मामला दर्ज करने, जांच करने और सीआरपीसी की धारा 173 के तहत आज से 3 महीने की अवधि के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है।'

एफआईआर में पत्नी और साले का भी नाम

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती, उनके साले मल्लिकार्जुन स्वामी, देवराजू (जिनसे मल्लिकार्जुन स्वामी ने जमीन खरीदकर पार्वती को उपहार में दी थी) और अन्य के नाम एफआईआर में दर्ज हैं।

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