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नई दिल्ली: बिलकिस बानो के दोषियों की समयपूर्व रिहाई के मामले को लेकर जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुईयां की बेंच ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषियों की सजा माफी का गुजरात सरकार का आदेश रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार फैसला लेने के लिए उचित सरकार नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का 2022 का फैसला भी रद्द हो गया है। इसमें गुजरात सरकार को उचित सरकार बताया गया था और साथ ही कहा गया था कि 1992 की नीति पर विचार करें। कोर्ट ने कहा कि क्या दोषियों को फिर जेल भेजा जाए, ये सवाल हमारे सामने है।

दोषियों की रिहाई के लिए गुजरात सरकार सक्षम नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषियों की रिहाई के लिए गुजरात सरकार सक्षम नहीं है। रिहाई देने में महाराष्ट्र सरकार सक्षम सरकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य जहां अपराधी पर ट्रायल चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, वह दोषियों को माफी याचिका पर फैसला करने में सक्षम है।

कोर्ट ने कहा, सक्षमता की कमी के कारण गुजरात सरकार द्वारा छूट के आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।

2022 का फैसला भी कानून की दृष्टि से खराब

जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि 13 मई, 2022 का फैसला भी "प्रति इंक्यूरियम" (कानून की दृष्टि से खराब) है, क्योंकि इसने छूट के लिए उपयुक्त सरकार के संबंध में संविधान पीठ के फैसले सहित बाध्यकारी मिसालों का पालन करने से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गुजरात के पास छूट का फैसला करने की शक्ति है और 1992 की छूट नीति, जो हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार के लिए छूट की अनुमति देती है, लागू है।

सजा प्रतिशोध के लिए नहीं, बल्कि सुधार के लिए है

जस्टिस नागरत्ना ने कहा, यूनानी दार्शनिक ने इस बात पर जोर दिया था कि सजा प्रतिशोध के लिए नहीं बल्कि सुधार के लिए दी जानी चाहिए। प्लेटो का कहना है कि सजा प्रतिशोध के लिए नहीं बल्कि सुधार के लिए है। उपचारात्मक सिद्धांत सज़ा की तुलना दवा से की जाती है। यदि किसी अपराधी का इलाज संभव है, तो उसे मुक्त कर दिया जाना चाहिए। यह सुधारात्मक सिद्धांत का हृदय है। यदि किसी अपराधी का इलाज संभव है तो उसे शिक्षा और अन्य कलाओं द्वारा सुधारना होगा।

बिलकिस की याचिका सुनवाई योग्य

जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि सवाल ये है कि क्या समय पूर्व रिहाई दी जा सकती है? हम पूरी तरह कानूनी सवाल पर जाएंगे, लेकिन पीड़ित के अधिकार भी महत्वपूर्ण हैं। नारी सम्मान की पात्र है। क्या महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों में छूट दी जा सकती है? ये वो मुद्दे हैं, जो उठते हैं। हम योग्यता और सुनवाई योग्य होने, दोनों के आधार पर उपरोक्त दार्शनिक आधार के आलोक में रिट याचिकाओं पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि गुजरात सरकार की छूट के आदेश पारित करने की क्षमता को लेकर यह स्पष्ट है कि उपयुक्त सरकार को छूट के आदेश पारित करने से पहले अदालत की अनुमति लेनी होगी। इसका मतलब है कि घटना का स्थान या दोषियों की कारावास की जगह छूट के लिए प्रासंगिक नहीं है। उपयुक्त सरकार की परिभाषा अन्यथा है। सरकार का इरादा यह है कि जिस राज्य के तहत दोषी पर ट्रायल चलाया गया और सजा सुनाई गई, वह उचित सरकार थी। इसमें ट्रायल की जगह पर जोर दिया गया है, न कि जहां अपराध हुआ।

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