रांची: झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को सिमडेगा की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी पाया। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (अपराध का साक्ष्य मिटाना), 364 ए (फिरौती के लिए अपहरण), 171 एफ (चुनाव को प्रभावित करना) और सशस्त्र अधिनियम के तहत एक्का को दोषी ठहराया। अदालत सजा की अवधि पर फैसला तीन जुलाई को सुनाएगी।
यह घटना 26 नवंबर 2014 की है. एक शिक्षक को अगवा करने का मामला है। उनका शव अगले दिन स्कूल के नजदीक मिला था। पुलिस ने इस मामले में 27 नवंबर 2014 को एक्का को सिमडेगा जिले के ठाकुरटोली से गिरफ्तार किया था। एक्का झारखंड पार्टी का सदस्य है और कोलीबेरा क्षेत्र से विधायक है।