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चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट के एक जज ने एक सामान्य पिता की मदद कर मिसाल पेश की है। करंट लगने से अपना बेटा खो चुके पिता को कानूनी पेंचों में ना फंसाकर कोर्ट के जज ने पिता को जल्द न्याय दिलाने पर जोर दिया और उसे न्याय भी दिलाया। हाईकोर्ट ने सोमवार को दिए एक फैसले में तमिलनाडु डिस्ट्रीब्यूशन और कॉरपोरेशन लिमिटेड 13.86 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

दरअसल, इस कंपनी में काम करने वाले 22 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद युवक के पिता ने हाईकोर्ट में न्याय के लिए याचिका दायर की। यह आदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोर्ट ने करंट से मौत के मामले में मुआवजे के संबंध में अनूठी विधि अपनाई है।

जस्टिस स्वामीनाथन ने कोर्ट में मृत लड़के के पिता और उनके दुखी मन को देखकर इस मामला का स्वतः संज्ञान ले लिया। पिता कोर्ट में याचिका लेकर आए थे। जब पिता से पूछताछ की तो पता चला कि उसने रजिस्ट्रार (न्यायिक), मदुरै बेंच, मद्रास हाईकोर्ट को पत्र लिखकर न्याय की मांग की थी।

चेन्नई: कोरोना से संक्रमित तमिलनाडु के कृषि मंत्री आर दोराइक्कन्नू का 31 अक्तूबर को रात 11:15 बजे कावेरी अस्पताल, चेन्नई में निधन हो गया। उन्हें गंभीर हालत में 13 अक्तूबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कावेरी अस्पताल के कार्यकारी निदेशक डॉ.अरविंदन सेल्वराज ने स्वास्थ्य बुलेटिन में बताया था कि मंत्री को जीवनरक्षक प्रणाली पर रखने के बावजूद उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। अस्पताल ने बताया कि मंत्री का सोमवार को कोविड-19 की वजह हुई गंभीर निमोनिया का इलाज शुरू किया गया था। 

फेफड़े का 90 प्रतिशत हिस्सा संक्रमित

अस्पताल ने बताया था कि सीटी स्कैन के मुताबिक उनके फेफड़े का 90 प्रतिशत हिस्सा संक्रमित था और उन्हें इसीएमओ (एक्सट्राकॉरपोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजिनेशन) और वेंटिलेटर पर रखा गया था। कावेरी अस्पताल ने बताया कि दोराइक्कन्नू को कई दिन पहले सांस लेने में परेशानी होने की गंभीर शिकायत होने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था और जांच में कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी।

मदुरै: तमिलनाडु के मदुरै में शुक्रवार शाम को एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई। इस घटना में पांच लोगों की मौत हो चुकी है जबकि तीन लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह फैक्ट्री मदुरै के टी कल्लुपट्टी में स्थित है। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है। वहीं, घायलों को नजदीक के अस्पताल में ले जाया गया है। मदुरै पुलिस ने यह जानकारी दी। 

पुलिस ने प्रारंभिक जांच के हवाले से बताया कि रसायनों को मिलाते समय घर्षण के चलते आग लग गई, जिससे सिलसिलेवार धमाके हुए और फैक्टरी की इमारत को नुकसान हुआ है। इस दौरान पीड़ितों की झुलसकर मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि सात अन्य कर्मी सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे। अग्निशमन विभाग की विरुधुनगर और श्रीविल्लीपुतूर इकाईयों की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।

कोयंबटूर: तमिलनाडु के कोयंबटूर की एक अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग बेटी के साथ कई दिनों तक यौन शोषण करने के दोषी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं इस घटना में चुप रहकर अपने पति का साथ देने वाली महिला को भी अदालत ने ताउम्र जेल में रहने की सजा सुनाई है। पॉक्सो न्यायाधीश जे राधिका ने फैसला सुनाते हुए पीड़िता के माता-पिता पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक जिले के अनामलाई में नारियल के बागान में काम करने वाले 46 वर्षीय दोषी ने अपनी 14 वर्षीय बेटी का कई बार यौन शोषण किया।

अभियोजक के मुताबिक बेटी ने घटना की जानकारी अपनी मां को दी, इसके बावजूद वह चुप रही और पिता द्वारा यौन उत्पीड़न जारी रहा। इसके बाद लड़की ने पूरी घटना की जानकारी स्कूल में साथ पढ़ने वाली सहेलियों को दी जिससे बात शिक्षक तक बात पहुंची। शिक्षक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसके आधार पर दंपती को 20 जून 2019 को गिरफ्तार किया गया। हालांकि, बाद में वे जमानत पर रिहा हो गए।

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