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हैदराबाद: अभिनेता अल्लू अर्जुन के घर के बाहर प्रदर्शन करने के मामले में गिरफ्तार आरोपियों को जमानत मिल गई है। अदालत ने सभी आरोपियों को सोमवार (23 दिसंबर 2024) को जमानत दे दी। पुलिस ने अल्लू अर्जुन के घर के बाहर से 6 लोगों को हिरासत में लिया था।

रिपोर्ट के मुताबिक, एक्टर अल्लू अर्जुन के हैदराबाद में जुबली हिल्स स्थित घर के बाहर रविवार (22 दिसंबर 2024) को उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अल्लू अर्जुन के खिलाफ नारेबाजी की और सजा की मांग के साथ ही पीड़ित परिवार को अधिक मुआवजा देने की मांग की थी।

1 करोड़ रुपये के मुआवजे की कर रहे थे मांग

रिपोर्ट के अनुसार, जब सुरक्षाकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने अभिनेता के घर के अंदर टमाटर फेंके और बाहर लगे गमलों को तोड़ दिया। कुछ सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट की भी सूचना है। जानकारी के मुताबिक, छात्र संध्या थिएटर में मृत महिला के परिवार को 1 करोड़ मुआवजे की मांग कर रहे थे।

हैदराबाद: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तेलंगाना दौरे पर हैं। राहुल जाति जनगणना पर बैठक में हिस्सा लेने यहां पहुंचे हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान भारत में कथित जातिगत भेदभाव को लेकर बयान दिया। बकौल राहुल गांधी, 'जिस तरह का जातिगत भेदभाव भारत में होता है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। उन्होंने कहा कि जाति आधारित भेदभाव के मामले में देश की स्थिति दुनिया में सबसे खराब है।

देश में 50 प्रतिशत आरक्षण की कृत्रिम सीमा ध्वस्त करेगी कांग्रेस

हैदराबाद में राहुल गांधी ने कहा, 'मेरे लिए तेलंगाना राष्ट्रीय जाति जनगणना का मॉडल है। देश में 50 प्रतिशत आरक्षण की कृत्रिम सीमा को ध्वस्त कर दिया जाएगा।' मंगलवार को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस समिति (टीपीसीसी) की बैठक में राहुल गांधी की मौजूदगी में राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा 6 नवंबर से किए जाने वाले जाति सर्वेक्षण पर चर्चा की गई।

सामाजिक समूहों, जाति संघों और कांग्रेस नेताओं से की बातचीत

कांग्रेस पार्टी के सूत्रों ने बताया कि राहुल ने सामाजिक समूहों, जाति संघों और कांग्रेस नेताओं से बातचीत की।

नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति के कथित घोटाले के मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के. कविता जमानत मिलने के बाद आज मंगलवार (27 अगस्त) को तिहाड़ जेल से बाहर आ गई हैं। उन्हें मार्च में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी।

जेल परिसर से बाहर निकलते ही उनके स्वागत के लिए जेल के बाहर जमा हुए बीआरएस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने ढोल बजाए और पटाखे फोड़े। इस दौरान कविता के भाई और बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी. रामा राव भी मौजूद थे।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता की हिरासत की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों ने उनके खिलाफ अपनी जांच पूरी कर ली है।

जेल से बाहर आने के बाद अपनी पहली टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, "हम लड़ाकू हैं, हम कानूनी और राजनीतिक रूप से लड़ेंगे। उन्होंने केवल बीआरएस और केसीआर की टीम को अटूट बना दिया है।"

नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति घोटाला से जुड़े ईडी और सीबीआई केस में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के. कविता की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में बीआरएस नेता के. कविता को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी।

5 महीने बाद जेल से बाहर आएंगी

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें के. कविता जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दोनों केस में 10-10 लाख रुपये का जमानत बांड भरने, गवाहों से छेड़छाड़ न करने और गवाहों को प्रभावित न करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए के कविता को जमानत दे दी है। हालांकि अदालत ने उन्हें कुछ शर्तों पर जमानत दी है जिसका उन्हें पालन करना होगा। अदालत ने उन्हें सबूतों से छेड़छाड़ न करने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने उन्हें गवाहों को भी प्रभावित न करने को कहा है।

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