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नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल के हंसखली रेप केस में सियासत गरमाई हुई है। इस मामले में भाजपा की पांच सदस्यीय फैक्ट-फाइंडिंग टीम ने अपनी रिपोर्ट भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप दी है और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। फैक्ट-फाइंडिंग टीम ने अपनी रिपोर्ट में राज्य में अनुच्छेद 355, 356 लगाने की सिफारिश की है। वहीं गिरफ़्तार लोगों को किसी अन्य राज्य की जेल में रखने की भी बात पर जोर दिया है।

बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के नदिया में एक नाबालिग लड़की से कथित दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या के मामले की पड़ताल के लिए घटनास्थल का दौरा करने के वास्ते पार्टी की महिला सदस्यों की पांच सदस्यीय समिति का गठन किया था।

गौरतलब है कि नाबालिग लड़की से चार अप्रैल को टीएमसी सदस्य के बेटे की जन्मदिन पार्टी में कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गयी थी।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में राज्य में हुए 5 रेप केसों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में अर्जी दायर की गई है। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केस डायरी और स्टेटस रिपोर्ट की मांग की है। इसके अलावा सभी मामलों में पीड़ितों और उनके गवाहों को अगली सुनवाई तक के लिए पुलिस प्रोटेक्शन दिए जाने का आदेश दिया है। अदालत ने केस की अगली सुनवाई के लिए 26 अप्रैल की तारीख तय की है।

बीते कुछ सप्ताह में पश्चिम बंगाल में रेप की 5 वीभत्स घटनाएं सामने आई हैं। इनमें से एक केस नादिया का है, जिसमें नाबालिग लड़की के रेप और मर्डर में टीएमसी नेता के बेटे का नाम भी सामने आया था। इसके अलावा दक्षिण 24 परगना जिले में रेप की दो घटनाएं हुई हैं। एक घटना पश्चिम मिदनापुर जिले के पिंगला की है, जबकि बीरभूम जिले में एक घटना हुई है। इन मामलों को लेकर हाई कोर्ट की महिला वकीलों ने जनहित याचिका दायर की थी।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा पत्र केन्द्र को लिखने का फैसला किया है। इस पत्र के माध्यम से पश्चिम बंगाल सरकार केन्द्र से अनुरोध करेगी कि प्रशासन जिलों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है, तो ऐसे में राज्य के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जाए। राज्य के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी ने दावा किया कि कुछ पड़ोसी राज्यों में, जो पश्चिम बंगाल से छोटे हैं उनमें इस राज्य की तुलना में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की संख्या अधिक है।

चटर्जी ने कहा कि प्रशासन को अधिक कुशलता से चलाने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सिविल सेवा (डब्ल्यूबीसीएस) और पुलिस सेवा (डब्ल्यूबीपीएस) के अधिकारियों की भर्ती के लिए अधिकारियों की एक समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। "हमारे पास 23 जिले हैं और जिलों का पुनर्गठन किया जा रहा है।

कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को तृणमूल कांग्रेस के नेता भादू शेख की हत्या की जांच करने का आदेश दिया है, जिसके कारण पिछले महीने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में कथित रूप से प्रतिशोध का हमला हुआ था, जिसमें नौ लोगों को जिंदा जला दिया गया था।

इससे पहले हाई कोर्ट ने बोगतुई गांव में नौ लोगों की हत्या की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष प्रार्थना की गई थी कि भादू शेख की हत्या की भी सीबीआई जांच का आदेश दिया जाए। आवेदन में दावा किया गया था कि दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। याचिका में दावा किया गया था कि यह मामला बोगतुई गांव में नौ लोगों की हत्या से जुड़ा है, जिन्हें 21 मार्च को उनके घरों में कथित तौर पर जिंदा जला दिया गया था।

न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की पीठ ने शेख की हत्या के मामले को राज्य पुलिस से सीबीआई को स्थानांतरित करने का आदेश दिया है।

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