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नई दिल्ली: अश्लील डांस को रोकने और डांसरों पर नोट उछालने पर पाबंदी संबंधी महाराष्ट्र के नये कानून के एक प्रावधान का मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने समर्थन किया और कहा कि कानून ‘महिला की गरिमा का सम्मान करता है और शालीनता तथा संस्कृति को बढ़ावा देता है।’ न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति सी नागप्पन की पीठ ने हालांकि ‘इंडियन होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन’ सहित कई अन्य द्वारा दायर कई याचिकाओं पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किये। इन याचिकाओं में महाराष्ट्र के होटलों, रेस्तरां और बार रूम में अश्लील नृत्य रोकथाम एवं महिला गरिमा संरक्षण संबंधी कानून के कुछ प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती दी थी। महिला डांसरों पर नोट उछालने को टिप के रूप में स्वीकार करने से इंकार करते हुए पीठ ने कहा, ‘यह प्रावधान महिलाओं के प्रति सम्मान प्रकट करता है। यह शालीनता एवं संस्कृति को आगे बढ़ाता है।’ पीठ ने सिनेमाघरों में धन फेंकने और बारों में महिला डांसरों पर नोट उछालने के बीच भेद बताया। अदालत ने कहा, ‘यह सिल्वर स्क्रीन नहीं है जहां आप धन फेंकें। वे कलाकार हैं और उनसे कुछ गरिमा जुड़ी हुई है।’ संगठन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत भूषण ने कहा कि कानून गायकों को वित्तीय लाभ की अनुमति देता है लेकिन डांसरों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। भूषण ने दलील दी, ‘डांसरों को उनकी प्रस्तुति के लिए नोट देना टिप देने जैसा है।

मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा ने आज (सोमवार) संसद द्वारा पारित वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) संविधान संशोधन विधेयक का अनुमोदन किया। इसके लिए राज्य विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था। भारत की आजादी के बाद अब तक के सबसे बड़े कर सुधार से संबंधित इस विधेयक को महाराष्ट्र के निचले सदन ने सर्वसम्मति से पारित किया। इस विधेयक का अनुमोदन करने वाला वह दसवां राज्य है। राज्य के वित्त मंत्री सुधीर मुंगतिवर ने इस विधेयक को सदन के पटल पर रखते हुए कहा कि इसके प्रभाव में आने के बाद महाराष्ट्र को किसी भी तरह से राजस्व का नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा, ‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जीएसटी विधेयक पर वित्त मंत्री अरूण जेटली के साथ विस्तार से चर्चा की है। हमने इस विधेयक पर सहयोगी दल शिवसेना की चिंताओं को भी दूर किया है।’ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राधाकृष्णा विखे पाटिल ने कहा कि जीएसटी के लिए भाजपा को अकेले श्रेय नहीं लेना चाहिए।

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा हाजी अली दरगाह में मजार के पास महिलाओं के प्रवेश पर रोक हटाने के दो दिन बाद भूमाता ब्रिगेड की कार्यकर्ता तृप्ति देसाई रविवार को दरगाह पहुंचीं और एक चादर चढ़ायी। तृप्ति ने साथ ही घोषणा की कि अब वह केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के पूजा के अधिकार के लिए संघर्ष करेंगी। देसाई ने मुम्बई के वरली समुद्रतट के पास में एक टापू स्थित दरगाह के बाहर संवाददाताओं से कहा,‘पिछली बार जब हम यहां हाजी अली दरगाह आये थे तब हमने उच्च न्यायालय में अपने पक्ष में फैसले के लिए दुआ मांगी थी। चूंकि हमारी दुआ सुनी गई और वह कबूल हुई हम हाजी अली बाबा का आशीर्वाद लेने और चादर चढ़ाने के लिए यहां आये।’ शहर के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी की मजार भारतीय इस्लामी वास्तुकला का एक प्रमुख नमूना है। तृप्ति ने मुस्लिमों सहित देश के लोगों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देते हुए दरगाह के ट्रस्ट से अनुरोध किया कि वह उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय नहीं जाये। उन्होंने यद्यपि साथ ही यह विश्वास भी जताया कि यदि ऐसा कोई कदम उठाया भी गया तो सुप्रीम कोर्ट महिलाओं के पक्ष में फैसला सुनाएगा।

नई दिल्ली: सीबीआई ने साफ किया कि शीना बोरा हत्याकांड से जुड़े कुछ ऑडियो क्लिप का संज्ञान लिया गया है और इसे मामले में एजेंसी के आरोपपत्रों का अभिन्न हिस्सा बनाया गया है। कुछ समाचार चैनलों में ऑडियो टेप चलाये जाने या इनका जिक्र होने पर प्रतिक्रिया देते हुए सीबीआई प्रवक्ता ने कहा कि एजेंसी इन क्लिप्स की पहले ही पूरी तरह जांच कर चुकी है। प्रवक्ता ने कहा कि सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग सीबीआई द्वारा अदालत में दाखिल आरोपपत्रों का अभिन्न हिस्सा हैं जो उसने पीटर मुखर्जी, इंद्राणी मुखर्जी और अन्य लोगों के खिलाफ 19 नवंबर, 2015 और 16 फरवरी, 2016 को दाखिल किए थे। प्रवक्ता के अनुसार, इसलिए आरोपपत्रों में ऑडियो रिकॉर्डिंग को विश्वसनीय सामग्री के तौर पर शामिल किया गया है और अदालत में जमा किया जा चुका है। अदालत ने इसका संज्ञान लिया है। इंद्राणी ने अपनी पहली शादी से हुई बेटी शीना की 24 अप्रैल, 2012 को कथित तौर पर एक कार में गला घोंटकर हत्या कर दी थी। 24 वर्षीय शीना के शव को जलाकर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक जंगल में फेंक दिया गया था। सीबीआई ने दो आरोपपत्र दाखिल किये हैं जिनमें इंद्राणी, उसका पूर्व पति संजीव खन्ना, उसका वर्तमान पति पीटर मुखर्जी और पूर्व चालक श्यामवर राय पर शीना की हत्या करने, उसके शव को ठिकाने लगाने और सबूतों को छिपाने के आरोप दर्ज किए गए हैं।

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